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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Firecrackers will be sold in front of Ramlila Maidan in Una and Santoshgarh, MC office in Mehatpur.

Una News: ऊना और संतोषगढ़ में रामलीला मैदान, मैहतपुर में एमसी कार्यालय के सामने बिकेंगे पटाखे

Fri, 03 Nov 2023 12:56 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Nov 2023 12:56 AM IST
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Firecrackers will be sold in front of Ramlila Maidan in Una and Santoshgarh, MC office in Mehatpur.
ऊना। दीपावली पर ऊना शहर में पटाखे बेचने से पहले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही शहर में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी की योजना तैयार कर ली है। वीरवार को कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एमसी ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा और संतोषगढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित किए हैं। नगर परिषद ऊना के तहत पटाखों की बिक्री के लिए रामलीला ग्राउंड ऊना, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के तहत एमसी कार्यालय मैहतपुर के सामने ग्राउंड में तथा नगर परिषद संतोषगढ़ के अंतर्गत रामलीला मैदान संतोषगढ़ को चिह्नित किया है।
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जानकारी के अनुसार बैठक में तय किया गया कि एमसी क्षेत्राधिकार में फायर क्रैकर्स स्टॉल लगाने की अनुमति एसडीएम से लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में फायर क्रैकर्स स्टॉल लगाने के लिए संबंधित बीडीओ से अनुमति लेनी होगी। एसडीएम ने एमसी ऊना, संतोषगढ़ और मैहतपुर-बसदेहड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण न करने दें। यदि कोई व्यापारी वर्ग अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग सुनिश्चित करे कि रेड लाइट चौक, पुराना बस अड्डा से हमीरपुर रोड की ओर अनाधिकृत गाड़ियां न खड़ी की जाएं ताकि यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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ग्रीन पटाखे रखने के लिए यह रहेंगे नियम
ग्रीन पटाखों को लेकर निर्देश दिए गए कि उन्हें गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है। शेड एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। शेड में सुरक्षा दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप और गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक दुकान में स्विच दीवार से सटे होने चाहिए और शेड की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मास्टर स्विच होना भी जरूरी है। आगजनी की किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान/स्टॉल में पर्याप्त पानी उपलब्ध तथा फायर एक्सटिंग्यूशर और रेत से भरी बाल्टियों का होना जरूरी है।
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इस अवसर पर तहसीलदार हुसन चंद, बीडीओ केएल वर्मा, नायब तहसीलदार मैहतपुर-बसदेहड़ा इकबाल सिंह, राज्याध्यक्ष व्यापार मंडल एसके शर्मा, एसएचओ ऊना मान सिंह, कार्यकारी अधिकारी मैहतपुर वर्षा चौधरी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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