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हिट एंड रन मामले में चालक को छह माह कैद सजा
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अंब (ऊना)। कुठियाड़ी में हुए हिट एंड रन के एक मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआईसी) कोर्ट नंबर दो अंब विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपी चालक को दोषी करार दिया है।
अदालत ने चालक को छह महीने की कैद और 3,000 रुपये जुमाने की सजा का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार दोषी चालक ने वर्ष 2013 में कुठियाड़ी में एक लड़की को टक्कर मारकर घायल कर दिया और बस समेत मौके से भाग गया था।
23 मई 2013 को पन्ना लाल पुत्र हरि किशन निवासी कुठियाड़ी ने अंब थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। बेटी स्कूल के लिए जा रही थी। वह बस लेने के लिए स्टॉप पर खड़ा हो गया। इस बीच सुबह लगभग 8:15 बजे ऊना की तरफ जा रही एक निजी बस ने गलत दिशा में जाकर उसकी बेटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। दुर्घटना में उसकी बेटी के सिर और टांग पर चोटें आईं थीं।
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इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयान के बाद विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 279 के तहत तीन माह की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत तीन माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत छह माह की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना और 187 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। हिट एंड रन मामले में पैरवी करने वाली सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया है।
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अदालत ने चालक को छह महीने की कैद और 3,000 रुपये जुमाने की सजा का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार दोषी चालक ने वर्ष 2013 में कुठियाड़ी में एक लड़की को टक्कर मारकर घायल कर दिया और बस समेत मौके से भाग गया था।
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23 मई 2013 को पन्ना लाल पुत्र हरि किशन निवासी कुठियाड़ी ने अंब थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। बेटी स्कूल के लिए जा रही थी। वह बस लेने के लिए स्टॉप पर खड़ा हो गया। इस बीच सुबह लगभग 8:15 बजे ऊना की तरफ जा रही एक निजी बस ने गलत दिशा में जाकर उसकी बेटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। दुर्घटना में उसकी बेटी के सिर और टांग पर चोटें आईं थीं।
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इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयान के बाद विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 279 के तहत तीन माह की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत तीन माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत छह माह की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना और 187 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। हिट एंड रन मामले में पैरवी करने वाली सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया है।