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चेक बाउंस मामले में दोषी को आठ माह कैद
ब्यूरो/अमर उजाला/अंब
Updated Thu, 21 Apr 2016 06:26 PM IST
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- फोटो : court
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बैंक लोन की किस्तों के लिए दिए गए चेक बाउंस मामले में एसीजेएम अंब सपना पांडे की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। इसके तहत दोषी को 80 हजार रुपये जुर्माना तथा आठ माह की कैद की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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मुबारिकपुर के पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के उस समय प्रबंधक रहे मोहिंद्र सिंह जसवाल के वकील राजकुमार धनोटिया ने बताया कि वर्ष 2012 में मुबारिकपुर के ही एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया था। उसने बैंक लोन की किस्तें चुकाने के लिए जो चेक दिए उनमें से 70 हजार रुपये के चेक बाउंस हो गए थे। इसके बाद बैंक शाखा प्रबंधक की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। इस पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लेते हुए व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 8 माह की कैद और 80 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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