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दुराचार के प्रयास पर दोषी को तीन साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊना
Updated Mon, 06 Jun 2016 11:46 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश और स्पेशल जज आरके वर्मा की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुराचार का प्रयास करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
दोषी की पहचान हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत खज्जियां बहना निवासी रवि कुमार पुत्र वीर सिंह के रूप में की गई है। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी अरविंद कुमार नड्डा ने की।
अरविंद कुमार नड्डा ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां ने 20 जनवरी, 2015 को बंगाणा थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी स्कूल जा रही थी। स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान रवि कुमार स्कूटर पर आया और बच्चों से मारपीट करने लगा। उसने अन्य दोनों बच्चों को पीट कर वहां से भगा दिया और उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसने बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया। बच्ची ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्ची का शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देख रवि कुमार स्कूटर को वहीं छोड़ मौके से भाग गया।
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घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटर को कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 19 फरवरी 2015 को रवि कुमार को खज्जियां स्थित उसके घर से दबोच लिया। पुलिस ने 20 अप्रैल 2015 को चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 24 गवाह पेश किए गए। नड्डा ने बताया कि अदालत ने रवि कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 साल कठोर कारावास, 2 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह साधारण कारावास, धारा 354 के तहत 1 साल कठोर कारावास, 2 हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह साधारण कारावास और धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास, 500 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश जारी किए।
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दोषी की पहचान हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत खज्जियां बहना निवासी रवि कुमार पुत्र वीर सिंह के रूप में की गई है। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी अरविंद कुमार नड्डा ने की।
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अरविंद कुमार नड्डा ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां ने 20 जनवरी, 2015 को बंगाणा थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी स्कूल जा रही थी। स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान रवि कुमार स्कूटर पर आया और बच्चों से मारपीट करने लगा। उसने अन्य दोनों बच्चों को पीट कर वहां से भगा दिया और उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसने बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास किया। बच्ची ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्ची का शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देख रवि कुमार स्कूटर को वहीं छोड़ मौके से भाग गया।
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घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटर को कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 19 फरवरी 2015 को रवि कुमार को खज्जियां स्थित उसके घर से दबोच लिया। पुलिस ने 20 अप्रैल 2015 को चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 24 गवाह पेश किए गए। नड्डा ने बताया कि अदालत ने रवि कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 साल कठोर कारावास, 2 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह साधारण कारावास, धारा 354 के तहत 1 साल कठोर कारावास, 2 हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह साधारण कारावास और धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास, 500 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश जारी किए।