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चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कैद

Wed, 20 Jun 2018 10:44 PM IST
Updated Wed, 20 Jun 2018 10:44 PM IST
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चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कैद

अमर उजाला ब्यूरो

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ऊना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोट नंबर दो अमन सूद की अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी मंडी निवासी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी गुड्डू उर्फ बांकू को 10 साल के कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में एक युवक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

जिला न्यायवादी अशोक कुमार धीमान ने बताया कि मामले की पैरवी सरकारी वकील देवेंद्र चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2016 को भरवाईं में एसआईयू टीम ने नाकेबंदी के दौरान कार नंबर एचपी-33डी-5887 को रोक कर चेक किया था।
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इस दौरान नाका टीम में हाशिम अली, भूप सिंह, अंकुश डोगरा, अमरीक सिंह व शौकीन मोहम्मद की टीम ने कार में सवार गुड्डू उर्फ बांकू निवासी मंडी से 1.700 चरस बरामद की थी। कार में परमानंद निवासी टिहरी मंडी भी शामिल था।
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मामले को लेकर पुलिस ने 13 गवाह पेश किए। इसमें फैसला सुनाते हुए अदालत ने गुड्डू उर्फ बांकू को दोषी करार दिया जबकि साक्ष्यों के अभाव में परमानंद को बरी कर दिया गया।

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