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Una News: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत का फैसला निरस्त किया

Thu, 14 Aug 2025 07:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 07:56 PM IST
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Additional Sessions Judge repealed the lower court's order
अंब (ऊना)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 न्यायालय ऊना (कैंप अंब) के राजेंद्र कुमार ने वीरवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया। यह मामला धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दायर अपील से संबंधित था। आरोपी विजय कुमार की अपील को अदालत ने मंजूरी दी और निचली अदालत की ओर से सुनाई गई छह माह की सजा और 2,20,000 का जुर्माना दोनों को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि निचली अदालत ने वर्ष 2019 में झलेड़ा बाजार ऊना में सीमेंट व सरिया का व्यापार करने वाले विजय कुमार को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था। शिकायत के आधार पर उसे छह माह की कैद और 2,20,000 जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत का निर्णय निरस्त करते हुए सजा और जुर्माना दोनों समाप्त कर दिए।
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