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बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर होगी कार्रवाई : वर्मा

Tue, 04 Nov 2025 05:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 05:57 PM IST
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Action will be taken against selling tobacco products without license: Verma
पंचायत सचिव के पास होगी लाइसेंस बनाने की शक्तियां
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पंचायती राज को सौंपा स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मा


संवाद न्यूज एजेंसी
बंगाणा (ऊना)। उपमंडल बंगाणा के खंड विकास अधिकारी केएल वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की किसी भी पंचायत में बिना लाइसेंस बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दुकानदार को पंचायत सचिव के माध्यम से तीन वर्ष के लिए वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसका नवीनीकरण समय पर करवाना होगा। बिना लाइसेंस बिक्री करने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान रहेगा।




वर्मा ने बताया कि पंचायत सचिवों को कानून पालन की पूरी शक्तियां दी गई हैं, साथ ही पुलिस, स्वास्थ्य और फूड सप्लाई विभाग को भी जांच के अधिकार दिए गए हैं। बीडीओ कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग ने पंचायती राज विभाग को इस जिम्मेदारी के लिए अधिकृत किया है। अब हर पंचायत अपने क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों का रिकॉर्ड रखेगी।
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उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार की जनस्वास्थ्य प्राथमिकता नीति का हिस्सा है और जनता से तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की।
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