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Una News: नशीले कैप्सूल मामले का आरोपी बरी
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अदालत
एडिशनल सेशन जज ऊना की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
अंब(ऊना)। एडिशनल सेशन जज ऊना की अदालत ने नशीले कैप्सूल मामले के आरोपी को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ऊना कान्ता वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि 09 जून 2018 को एसएचओ अंब की अगुवाई में ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर सैनी फास्ट फूड की दुकान में रेड की थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपी से 240 प्रतिबंधित कैप्सूल रिकवर हुए। पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने पड़ताल पूर्ण करके चालान ऊना कोर्ट में पेश किया। इस बारे में एडिशनल सेशन जज की अदालत में सेशन ट्रायल चला और अदालत ने सभी सबूत तथा गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18, 28 रुल 1945 में अपराध का साबित होना न पाया और आरोपी को बरी कर दिया।
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एडिशनल सेशन जज ऊना की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
अंब(ऊना)। एडिशनल सेशन जज ऊना की अदालत ने नशीले कैप्सूल मामले के आरोपी को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ऊना कान्ता वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि 09 जून 2018 को एसएचओ अंब की अगुवाई में ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर सैनी फास्ट फूड की दुकान में रेड की थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपी से 240 प्रतिबंधित कैप्सूल रिकवर हुए। पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने पड़ताल पूर्ण करके चालान ऊना कोर्ट में पेश किया। इस बारे में एडिशनल सेशन जज की अदालत में सेशन ट्रायल चला और अदालत ने सभी सबूत तथा गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18, 28 रुल 1945 में अपराध का साबित होना न पाया और आरोपी को बरी कर दिया।