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Una News: चेक बाउंस मामले में आरोपी दंडनीय अपराध करने के आरोप से बरी

Sat, 04 Jul 2026 01:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 04 Jul 2026 01:08 AM IST
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Accused in cheque bounce case acquitted of charge of committing criminal offence
ऊना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो शाविक घई की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप से बरी कर दिया है। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निष्कर्षों के परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता का मामला खारिज कर दिया है। नतीजतन, आरोपी गुरमीत सिंह को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप से बरी किया है। जमानत बॉन्ड रद्द कर दिए हैं। मामले की फाइल को उचित रूप से पूरा करने के बाद रिकॉर्ड रूम में भेज दिया है। खुली अदालत में यह फैसला सुनाया है।
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