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Una News: अवैध शराब मामले में आरोपी दोषी करार, तीन साल कैद सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। अवैध शराब मामले में एसीजेएम कोर्ट नंबर एक अंब निरंजन सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने शुक्रवार को दोषी को तीन साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि 21 सितंबर 2017 को सुबह के लगभग 9:30 बजे अंब थाना पुलिस की टीम ने भंजाल में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक इनोवा कार मुबारिकपुर की तरफ से नकड़ोह की तरफ को आ रही थी। जिसे पुलिस टीम की तरफ से रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी को भगा ले जाने का प्रयास किया। कच्चे रास्ते में उतारने के बाद गाड़ी बंद हो गई।
पुलिस टीम की तरफ से गाड़ी को चेक किए जाने के दौरान उसमें बिना लाइसेंस और परमिट ले जाई जा रही 17 पेटी देसी मार्का शराब बरामद की गई। पुलिस ने गाड़ी चालक रछपाल निवासी भंजाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अंब (ऊना)। अवैध शराब मामले में एसीजेएम कोर्ट नंबर एक अंब निरंजन सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने शुक्रवार को दोषी को तीन साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि 21 सितंबर 2017 को सुबह के लगभग 9:30 बजे अंब थाना पुलिस की टीम ने भंजाल में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक इनोवा कार मुबारिकपुर की तरफ से नकड़ोह की तरफ को आ रही थी। जिसे पुलिस टीम की तरफ से रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी को भगा ले जाने का प्रयास किया। कच्चे रास्ते में उतारने के बाद गाड़ी बंद हो गई।
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पुलिस टीम की तरफ से गाड़ी को चेक किए जाने के दौरान उसमें बिना लाइसेंस और परमिट ले जाई जा रही 17 पेटी देसी मार्का शराब बरामद की गई। पुलिस ने गाड़ी चालक रछपाल निवासी भंजाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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