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12 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान

Mon, 06 Nov 2017 05:58 PM IST
Updated Mon, 06 Nov 2017 05:58 PM IST
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12 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान
12 फोटोयुक्त दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
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जिला निर्वाचन अधिकारी विकास लाबरू ने दी जानकारी
बूथ पर मतदान के दौरान प्रस्तुत करना होगा पहचान पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
ऊना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ऊना जिला के सभी निर्वाचक, जिन्हें मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए हैं, वे नौ नवंबर को निर्धारित विधानसभा चुनाव में पोलिंग स्टेशन पर मतदान करने के लिए अपना मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचन विभाग की ओर से जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना विकास लाबरू ने बताया कि चुनाव आयोग ने निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने से मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
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