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डी चक्रवर्ती ने चिंतपूर्णी में नवाया शीश
Updated Sat, 30 Dec 2017 11:42 PM IST
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- फोटो : amarujala
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चिंतपूर्णी (ऊना)। भारतीय मानक ब्यूरो के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख डी चक्रवर्ती ने शनिवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बलवीर चौधरी भी उनके साथ रहे। डी चक्रवर्ती ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो के नए कानून के मुताबिक हॉल मार्क ज्वेलरी बेचने वालों के लिए 25 सौ रुपये फीस जमा करवाकर पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसके अंतर्गत एक ग्राम सोने के आभूषण में 916 मिलीग्राम शुद्धता होना अनिवार्य है। ऐसा न होने की शिकायत आने पर पहले के कानून के मुताबिक आभूषण बदलने का प्रावधान था, लेकिन अब बदलने के साथ मुआवजे का भी प्रावधान है।
हॉल मार्क पंजीकरण न करवाकर ऐसा आभूषण बेचने वालों पर एक लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। 115 वस्तुओं पर आईएसआई मार्क जरूरी है। 44 प्रकार की वस्तुएं बेचने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। वहीं स्थानीय विधायक बलवीर चौधरी ने बताया कि उपभोक्ताओं को उच्च क्वालिटी की बढ़िया वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हों सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने के लिए मोदी सरकार प्रयत्नशील है। बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर सरकार उपयुक्त नियंत्रण रखने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ लोग गलत प्रचार के बोर्ड लगाकर उपभोक्ताओं के साथ धोखा कर रहे थे, नए कानून के तहत उन पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ता को ठीक क्वालिटी का सामान बाजार में उपलब्ध रहेगा।
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हॉल मार्क पंजीकरण न करवाकर ऐसा आभूषण बेचने वालों पर एक लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। 115 वस्तुओं पर आईएसआई मार्क जरूरी है। 44 प्रकार की वस्तुएं बेचने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। वहीं स्थानीय विधायक बलवीर चौधरी ने बताया कि उपभोक्ताओं को उच्च क्वालिटी की बढ़िया वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हों सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने के लिए मोदी सरकार प्रयत्नशील है। बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर सरकार उपयुक्त नियंत्रण रखने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ लोग गलत प्रचार के बोर्ड लगाकर उपभोक्ताओं के साथ धोखा कर रहे थे, नए कानून के तहत उन पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ता को ठीक क्वालिटी का सामान बाजार में उपलब्ध रहेगा।
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