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Solan News: कल से तीन दिन तक घर से करें मतदान
Sun, 19 May 2024 11:24 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Sun, 19 May 2024 11:24 PM IST
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घर से डाक मतपत्र से मतदान करवाने बारे आयोजित प्रशिक्षण में मौजूद अधिकारी। संवाद
दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मिलेगी सुविधा
अधिकारियों को घर से पोस्टल बैलेट पेपर पर मतदान के बारे दिया प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। विधानसभा क्षेत्र सोलन में पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से 21 से 23 मई तक घर से वोट डलवाया जाएंगे। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक हो और पात्र दिव्यांग मतदाता को मिलेगी। सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि इस दौरान वह अपने घर पर रहें और मतदान करें। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) डॉ. पूनम बंसल की अध्यक्षता में रविवार को पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में माइक्रो आब्जर्वर, सेक्टर अधिकारियों और पोलिंग अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से घरद्वार पर वोटिंग के विषय में प्रशिक्षित किया। इस दौरान यह भी बताया गया कि यदि पोलिंग टीम उपरोक्त श्रेणी में से किसी मतदाता के घर जाती है और वह मतदाता उस समय अपने घर में नहीं मिलता है तो उस मतदाता को वोट डालने का एक और मौका दिया जाएगा। यदि दूसरे दिन भी वह मतदाता अपने घर पर नहीं मिलता है तो उसके पश्चात वह मतदान नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म 12डी भरा है, वे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकते।
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अधिकारियों को घर से पोस्टल बैलेट पेपर पर मतदान के बारे दिया प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। विधानसभा क्षेत्र सोलन में पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से 21 से 23 मई तक घर से वोट डलवाया जाएंगे। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक हो और पात्र दिव्यांग मतदाता को मिलेगी। सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि इस दौरान वह अपने घर पर रहें और मतदान करें। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) डॉ. पूनम बंसल की अध्यक्षता में रविवार को पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में माइक्रो आब्जर्वर, सेक्टर अधिकारियों और पोलिंग अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की ओर से घरद्वार पर वोटिंग के विषय में प्रशिक्षित किया। इस दौरान यह भी बताया गया कि यदि पोलिंग टीम उपरोक्त श्रेणी में से किसी मतदाता के घर जाती है और वह मतदाता उस समय अपने घर में नहीं मिलता है तो उस मतदाता को वोट डालने का एक और मौका दिया जाएगा। यदि दूसरे दिन भी वह मतदाता अपने घर पर नहीं मिलता है तो उसके पश्चात वह मतदान नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म 12डी भरा है, वे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकते।
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