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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Vehicle operators should deposit goods tax before 31st December

Solan News: 31 दिसंबर से पहले माल कर जमा कराएं वाहन संचालक

Wed, 13 Dec 2023 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Wed, 13 Dec 2023 11:03 PM IST
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सरकार ने टैक्स जमा कराने को प्रणाली का किया सरलीकरण
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बाहरी राज्य की बीबीएन में चलने वाली बसें भी कराएं काउंटर साइन
31 दिसंबर तक साइन नहीं करवाए तो लगेगा पांच गुना जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी

नालागढ़ (सोलन)। सरकार ने ट्रक संचालकों को बड़ी राहत दी है। जिन संचालकों ने गुड्स टैक्स जमा नहीं कराया है उन्हें अब सरकार ने टैक्स जमा कराने के लिए सरलीकरण कर दिया है। बीबीएन में करीब 10 हजार वाहन संचालकों को इसका फायदा होगा। अब यह संचालक टैक्स व 10 फीसदी पेनल्टी के साथ इसे आरटीओ व आरएलए कार्यालय में जमा करा सकते हैं। एक्साइज विभाग से कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने पीजीटी को परिवर्तित करके स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में बदल दिया है। जो वाहन आरएलए व आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं वह अब अपना गुड्स टैक्स इन कार्यालयों में जमा करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित विभाग ने ट्रक यूनियन को पत्र भेज दिया गया है। पहले 10 टायर वाले ट्रक पर 6000 रुपये टैक्स था उसके बाद 18 फीसदी ब्याज और पेनल्टी अलग से थी, जो बहुत ज्यादा हो जाता था। इस तरह 10 टायर वाले ट्रक पर एसआरटी 10 हजार व 18 फीसदी ब्याज व पेनल्टी अलग से देना पड़ रहा था। लेकिन सरकार ने अब इसे सरल बना दिया है। वाहन चालक 31 दिसंबर तक टैक्स के साथ 10 फीसदी पेनल्टी के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इस पर ब्याज नहीं लगेगा।
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इसके अलावा जो पंजाब व हरियाणा की बसें यहां पर चल रही है उनका भी सरकार ने समाधान कर दिया है। वह 31 दिसंबर से पहले काउंटर साइन करा लें। अन्यथा पकड़े जाने पर टैक्स के साथ पांच गुना जुर्माना भी भरना होगा। बस चालक को 3500 रुपये प्रति सीट वार्षिक के हिसाब से टैक्स जमा करना होगा। आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि सभी वाहन संचालक 31 से पहले टैक्स का दस फीसदी पेनल्टी के साथ जमा करा दें। वहीं बाहरी राज्यों की बसें भी काउंटर साइन करवा लें। उसके बाद पांच गुणा पेनल्टी लगेगी।
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