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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   The petition of the person arrested on the charge of chitta rejected

Solan News: चिट्टे के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत खारिज

Mon, 05 Dec 2022 09:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Dec 2022 09:57 PM IST
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सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने करण, निवासी शिमला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शिमला निवासी करण और उसके अन्य दो साथियों पर चिट्टा रखने, प्रयोग करने और बेचने का आरोप है। 11 अक्तूबर 2022 की रात जब पुलिस टीम दोहरी दीवार सोलन के समीप बडोग की तरफ गश्त पर थी तो इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक कार में बैठे लोग चिट्टा लेकर सोलन की ओर आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने पंच परमेश्वर मंदिर के समीप नाका लगा दिया।
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इस बीच गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। जिसके बाद उसमें बैठे लोगों से उनका नाम, पता पूछने पर एक ने अपना नाम करण और अन्य दो साथियों ने रिपुल और यशपाल बताया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 9.08 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। तीनों व्यक्ति पिछले दो-तीन वर्षो से चिट्टा बेचने और इस्तेमाल करने का काम करते हैं। अदालत ने तथ्यों को देखते हुए कहा कि यह व्यक्ति जमानत के बाद फिर चिट्टा का इस्तेमाल कर सकता है। जिसे देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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