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सोलन शहर के भवन मालिकों को देना होगा छह फीसदी प्रॉपर्टी टैक्स

Fri, 20 May 2022 11:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 May 2022 11:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सोलन। बढ़ती महंगाई के बीच शहर में लोगों को नगर निगम ने एक और झटका दिया है। अब शहर में भवन मालिकों को छह फीसदी प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। नगर निगम ने बिल्ड-अप टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है।
इसमें पांच बिंदुओं पर टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है। शहरी विकास विभाग से पत्र मिलने के बाद महापौर पूनम ग्रोवर की अध्यक्षता में नगर निगम की विशेष बैठक में इन निर्णयों पर मुहर लग गई।
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इसमें टैक्स वसूलने के लिए बायलॉज बनाए गए। अब निगम से तैयार ड्राफ्ट सरकार को भेजा जाएगा। अनुमति के बाद टैक्स दरों को लागू कर दिया जाएगा। करीब छह घंटे तक चली बैठक में प्राइवेट होर्डिंग समेत केबल बिछाने पर फीस लेने पर भी मंथन हुआ। बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहे।
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शहर में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने के लिए नगर निगम ने सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। भाजपा पार्षद शेलेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बैठक में काफी देर तक चर्चा हुई। इसके बाद टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया। वहीं उपमहापौर राजीव कौड़ा ने बताया कि टैक्स को लेकर काफी मंथन किया गया। इसके बाद ही सदन ने मुहर लगाई है। जल्द ही सरकार की अनुमति के लिए ड्राफ्ट भेजा जाएगा।
इस आधार पर लगेगा टैक्स
घरेलू संपत्ति पर छह फीसदी और व्यवसायिक संपत्ति पर सात फीसदी टैैक्स वसूला जाएगा। फ्लैट मालिकों से भी सात फीसदी टैक्स लिया जाएगा। प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के लिए लोकेशन, ऑक्यूपेंसी, बिल्डिंग की आयु, प्रयोग और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि नए क्षेत्रों को टैक्स में छूट रहेगी। इसके लिए शहर में निगम सर्वे भी करवाएगा।

ये फीस भी बढ़ाने की तैयारी
बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा गारबेज कलेक्शन फीस, होर्डिंग, पेट डॉग्स की फीस बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। हालांकि इसे लेकर अभी लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।
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