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Solan News: नदी-नालों के किनारे गए तो होगी कार्रवाई, उपायुक्त ने आदेश किए जारी
Thu, 27 Jun 2024 10:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Thu, 27 Jun 2024 10:48 PM IST
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अश्वनी खड्ड, गिरि नदी के आसपास पुलिस करेगी निगरानी
बारिश में बढ़ जाता है इनका जलस्तर, पहले भी हो चुके हैं हादसे
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर नदी-नालों एवं खड्डों आदि के किनारे न जाने बारे में जरूरी आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिले की सीमा में अश्वनी खड्ड में खड्ड के दोनों किनारों पर और इसके आस-पास के स्थानों और सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरिपुल पर गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आसपास के क्षेत्र में सभी प्रकार का अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अधिकतर मौकों पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि पर्यटकों के जीवन को खतरा पैदा कर सकती है।
उन्होंने स्थानीय पुलिस को जिला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए इन निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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बारिश में बढ़ जाता है इनका जलस्तर, पहले भी हो चुके हैं हादसे
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर नदी-नालों एवं खड्डों आदि के किनारे न जाने बारे में जरूरी आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिले की सीमा में अश्वनी खड्ड में खड्ड के दोनों किनारों पर और इसके आस-पास के स्थानों और सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरिपुल पर गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आसपास के क्षेत्र में सभी प्रकार का अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अधिकतर मौकों पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि पर्यटकों के जीवन को खतरा पैदा कर सकती है।
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उन्होंने स्थानीय पुलिस को जिला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए इन निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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