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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Firecrackers will not be sold in main markets.

Solan News: मुख्य बाजारों में नहीं होगी पटाखों की बिक्री

Tue, 27 Oct 2026 11:26 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:26 PM IST
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दीपावली को लेकर प्रशासन ने जारी किए आदेश
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चुनिंदा जगह ही लगेंगी दुकानें
शहर में रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर भी पूर्ण प्रतिबंध
दीपावली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे ग्रीन पटाखे
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। दीपावली में जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मनमोहन शर्मा की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 10 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों के तहत शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री, भंडारण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। इसके अलावा पांच जगह खुदरा बिक्री की जा सकेगी।
नगर निगम की परिधि में आने वाले लोअर बाजार, चौक बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड और पुराने बस अड्डे के आसपास पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा दोहरी दीवार ओवरब्रिज पर भी पटाखों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी। उपमंडलाधिकारी सोलन को इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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पांच जगह होगी पटाखों की बिक्री
शहरवासियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए पांच खुले स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें ठोडो मैदान, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, एलआईसी कार्यालय की ओर बड़ोग बाईपास मार्ग के आरंभिक बिंदु के पास खुला स्थान, चंबाघाट में वर्षाशालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने का खुला स्थान शामिल है।
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नगर निगम पटाखें की बिक्री के लिए स्टॉल आवंटित करेगा। आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा। इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। पटाखों की बिक्री की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी वैध स्थायी या अस्थायी लाइसेंस होगा।

रॉकेट और हवा में उड़ने वाले पटाखों पर प्रतिबंध
प्रशासन ने जिले में नो-फ्लाइंग जोन के तहत किसी भी प्रकार के रॉकेट और हवा में उड़ने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा साइलेंस जोन, बाजारों, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्रों, पेट्रोल पंपों, विरासत भवनों और आवासीय क्षेत्रों के समीप पटाखे चलाने पर भी रोक रहेगी। दीपावली के दिन केवल पर्यावरण हितैषी ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। इसके लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
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