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Solan News: जीएसटी चोरी पर स्क्रैप कारोबारी से वसूला 6.48 लाख रुपये जुर्माना
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कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने परवाणू में दबिश देकर की कार्रवाई बिना जीएसटी दिए कॉपर स्क्रैप बेचने की फिराक में था कारोबारी
ट्रक में लदा था 18 लाख रुपये का कॉपर का स्क्रैप
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की टीम ने जीएसटी चोरी के मामले में सोलन के स्क्रैप कारोबारी को 6.48 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जानकारी अनुसार जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त की ओर से गठित टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी निपुण कश्यप व कुंदन सिंह, सहायक राज्य कर अधिकारी मनोज सचदेवा व दिग्विजय सिंह व पुलिस कांस्टेबल किरण कुमार ने मंगलवार रात्रि गश्त के दौरान एक ट्रक की कुमारहट्टी-नाहन बाईपास पर जांच की तो पाया कि उक्त ट्रक पिछले 10 दिनों से यहां पर खड़ा है। कारोबारी कॉपर के स्क्रैप को राज्य से बाहर बिना दस्तावेजों के बेचने की फिराक में है। कारोबारी को जांच के दौरान वाहन में लदे माल के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिस पर वह टीम को गुमराह करता रहा। इसके बाद टीम ने ट्रक को आगामी कार्रवाई के लिए परवाणू ले जाने के निर्देश दिए। दस्तावेज पेश न करने की सूरत में ट्रक में लदे माल के वजन के आधार पर इस स्क्रैप का मार्केट रेट के अनुसार मूल्यांकन किया। पाया कि ट्रक में 18 लाख रुपये का कॉपर व अन्य स्क्रैप लदा ह इसकी एवज में जीएसटी अधिनियम के तहत 6.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि को व्यापारी ने बुधवार को ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करवाया। इसके उपरांत जीएसटी अधिनियम के तहत ट्रक को स्क्रैप सहित मुक्त कर दिया गया।
आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी मिली थी कि उक्त ट्रक में 15 से 18 लाख रुपये का बहुमूल्य काॅपर स्क्रैप है। इसे राज्य से बाहर बिना दस्तावेजों के बेचा जाना था। व्यापारी से 6.48 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।
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ट्रक में लदा था 18 लाख रुपये का कॉपर का स्क्रैप
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की टीम ने जीएसटी चोरी के मामले में सोलन के स्क्रैप कारोबारी को 6.48 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जानकारी अनुसार जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त की ओर से गठित टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी निपुण कश्यप व कुंदन सिंह, सहायक राज्य कर अधिकारी मनोज सचदेवा व दिग्विजय सिंह व पुलिस कांस्टेबल किरण कुमार ने मंगलवार रात्रि गश्त के दौरान एक ट्रक की कुमारहट्टी-नाहन बाईपास पर जांच की तो पाया कि उक्त ट्रक पिछले 10 दिनों से यहां पर खड़ा है। कारोबारी कॉपर के स्क्रैप को राज्य से बाहर बिना दस्तावेजों के बेचने की फिराक में है। कारोबारी को जांच के दौरान वाहन में लदे माल के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिस पर वह टीम को गुमराह करता रहा। इसके बाद टीम ने ट्रक को आगामी कार्रवाई के लिए परवाणू ले जाने के निर्देश दिए। दस्तावेज पेश न करने की सूरत में ट्रक में लदे माल के वजन के आधार पर इस स्क्रैप का मार्केट रेट के अनुसार मूल्यांकन किया। पाया कि ट्रक में 18 लाख रुपये का कॉपर व अन्य स्क्रैप लदा ह इसकी एवज में जीएसटी अधिनियम के तहत 6.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि को व्यापारी ने बुधवार को ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करवाया। इसके उपरांत जीएसटी अधिनियम के तहत ट्रक को स्क्रैप सहित मुक्त कर दिया गया।
आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी मिली थी कि उक्त ट्रक में 15 से 18 लाख रुपये का बहुमूल्य काॅपर स्क्रैप है। इसे राज्य से बाहर बिना दस्तावेजों के बेचा जाना था। व्यापारी से 6.48 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।
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