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हिमुडा की जमीन को 15 से पहले खाली करें
ब्यूरो, परवाणू, सोलन
Updated Mon, 06 Feb 2017 10:31 PM IST
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कसौली कोर्ट ने हिमुडा की जमीन से 15 फरवरी से पहले अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं।
- फोटो : demo pic
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कसौली कोर्ट ने हिमुडा की जमीन से 15 फरवरी से पहले अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। सुनवाई में अतिक्रमणकारियों को हिमुडा की जमीन को खाली कर कब्जा हिमुडा को सौंपने को कहा है। आदेशों के तहत सोमवार को शहर के रेहड़ी मार्केट से करीब 40 लोगों ने अपने खोखे अपने आप ही हटा लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक काफी लोगों के कब्जे हिमुडा की जमीन पर हैं। यदि कोर्ट की तरफ से जारी आदेशों के तहत पंद्रह फरवरी से पहले लोग अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसके बाद प्रशासन उनके कब्जों को उखाड़ फेंकेगा।
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परवाणू रेहड़ी मार्केट के पास ही हिमुडा करोड़ों रुपये शापिंग कांपलेक्स का निर्माण करने जा रहा है। लेकिन आसपास काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हिमुडा ने कुछ महीनों पहले इन खोखा धारकों को नोटिस जारी कर जल्द जमीन खाली करने को कहा था लेकिन हिमुडा के इस नोटिस को कुछ खोखाधारकों ने कसौली कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद कोर्ट की ओर से खोखा धारकों को स्टे मिला था। इसके बाद अभी कोर्ट से हिमुडा के पक्ष में फैसला आया है और प्रशासन को परवाणू शहर में हिमुडा के जमीन पर लगे सभी खोखा धारकों से कब्जा छुड़ाने को कहा है।
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हिमुडा के पक्ष में फैसला आने के बाद हिमुडा के अधिकारियों ने खोखा धारकों से स्वयं ही खोखा हटाने को कहा है। इसके बाद सोमवार को शहर के रेहड़ी मार्केट में चारों तरफ अफरातफरी का माहौल रहा। कुछ लोग अपने खोखों से सामान हटाते भी नजर आए। हालांकि अभी फिलहाल खोखा धारकों ने उतनी जितनी जमीन खाली कर दी है जितनी हिमुडा को जरूरत है। वहां से अपने खोखे हटाए हैं और शहर के अन्य खाली जगहों पर अपने खोखे लगाए हैं।
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नगर परिषद पर लगाए आरोप
कारोबारी राकेश शर्मा, राजेंद्र, टिंकू, पवन, सौरव और रविंद्र ने कहा कि नगर परिषद परवाणू को प्रत्येक वर्ष सभी खोखाधारक किराए के तौर पर रुपये देते हैं। इस कारण यहां पर नप को लाखों रुपये की आय होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक नगर परिषद परवाणू ने खोखाधारकों को बसाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नगर परिषद परवाणू ने सभी खोखाधारकों को अपने लाइसेंस नवीकरण करवाने के लिए नोटिस जारी किए हैं और जब यहां से खोखे हटाने ही है तो भारी भरकम अदा कर लाइसेंस बनाने की क्या जरूरत है।
नप कर रही कोशिश : नप
नप के कार्यकारी अधिकारी सुधीर शर्मा ने कहा कि स्ट्रीट वेंडिग एक्ट के तहत नप परवाणू कार्य कर रही है और इस बारे में हिमुडा के साथ बैठक भी रखी है। हिमुड्डा के अधिकारियों ने कहा कि शहर के खोखाधारकों ने पिछले महीने हिमुडा की ओर से जारी नोटिस की चुनौती कोर्ट में दी थी। इसके बाद कोर्ट से हिमुडा के पक्ष में फैसला आया है और 15 फरवरी से पहले खोखे हटाने के आदेश जारी हुए हैं।