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Solan News: नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों की 7 जून तक होगी शपथ
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सोलन में पंचायत समितियों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त
अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के चुनाव भी करवाने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिले की छह पंचायत समितियों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इन अधिकारियों को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण प्रक्रिया 7 जून तक पूरी करनी होगी। उपायुक्त के आदेशानुसार, उपमंडलाधिकारी सोलन को पंचायत समिति सोलन का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपमंडलाधिकारी कंडाघाट को पंचायत समिति कंडाघाट की जिम्मेदारी मिली है। इसी प्रकार उपमंडलाधिकारी कसौली पंचायत समिति धर्मपुर के लिए पीठासीन अधिकारी होंगे। उपमंडलाधिकारी अर्की को पंचायत समिति कुनिहार का कार्यभार सौंपा गया है। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ को पंचायत समिति नालागढ़ के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं, उपमंडलाधिकारी बद्दी पंचायत समिति पट्टा के पीठासीन अधिकारी होंगे।
पीठासीन अधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 127 के तहत शपथ दिलाएंगे। इसके बाद वे संबंधित पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव करवाएंगे। यह चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से ही निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रक्रियाएं 7 जून तक पूरी हो जाएं।
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अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के चुनाव भी करवाने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिले की छह पंचायत समितियों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इन अधिकारियों को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण प्रक्रिया 7 जून तक पूरी करनी होगी। उपायुक्त के आदेशानुसार, उपमंडलाधिकारी सोलन को पंचायत समिति सोलन का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपमंडलाधिकारी कंडाघाट को पंचायत समिति कंडाघाट की जिम्मेदारी मिली है। इसी प्रकार उपमंडलाधिकारी कसौली पंचायत समिति धर्मपुर के लिए पीठासीन अधिकारी होंगे। उपमंडलाधिकारी अर्की को पंचायत समिति कुनिहार का कार्यभार सौंपा गया है। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ को पंचायत समिति नालागढ़ के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं, उपमंडलाधिकारी बद्दी पंचायत समिति पट्टा के पीठासीन अधिकारी होंगे।
पीठासीन अधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 127 के तहत शपथ दिलाएंगे। इसके बाद वे संबंधित पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव करवाएंगे। यह चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से ही निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रक्रियाएं 7 जून तक पूरी हो जाएं।
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