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Solan News: शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का जारी किया खर्चा
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जिले के 11 निजी स्कूलों में आरक्षण के तहत पढ़ रहे 21 विद्यार्थी
निजी स्कूल प्रबंधकों को सूचना बोर्ड पर भी अंकित करनी होगी सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले के निजी स्कूलों में आरक्षण के तहत पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की शिक्षा का खर्चा विभाग ने जारी कर दिया है। जिले के 11 स्कूलों में 21 विद्यार्थी आरक्षण के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग छह महीने के बाद स्कूलों को इन बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा जमा करवाता है, जिसमें विभाग ने 1.29 लाख रुपये जमा करवा दिया है। अब विभाग ने शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का ब्योरा भी मांगा है। जानकारी के अनुसार, निजी स्कूलों में आरक्षण के तहत प्रवेश लेने वाले पहली के विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के साथ बीपीएल या फिर आईआरडीपी कार्ड की फोटो कॉपी लगानी होगी। संबंधित बच्चों के दस्तावेजों को स्कूल प्रबंधक शिक्षा विभाग के पास जमा करवाएगा। ये दस्तावेज प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर ही संबंधित बच्चों का चयन आरक्षण के तहत किया जाएगा। स्कूल प्रबंधक को पहले से आरक्षण के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की सूची स्कूल परिसर में एक सूचना बोर्ड पर भी अंकित करनी होगी, जिसका निरीक्षण शिक्षा विभाग की टीम भी करेगी। उधर, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि आरक्षण के तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटे भरनी होती हैं। इन विद्यार्थियों के लिए कुछ खर्चा विभाग की ओर से किया जाता है। शिक्षा सत्र 2023-24 में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की खर्चा राशि भी विभाग ने जारी कर दी है, जिसमें जिले के 11 स्कूलों 21 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
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निजी स्कूल प्रबंधकों को सूचना बोर्ड पर भी अंकित करनी होगी सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले के निजी स्कूलों में आरक्षण के तहत पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की शिक्षा का खर्चा विभाग ने जारी कर दिया है। जिले के 11 स्कूलों में 21 विद्यार्थी आरक्षण के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग छह महीने के बाद स्कूलों को इन बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा जमा करवाता है, जिसमें विभाग ने 1.29 लाख रुपये जमा करवा दिया है। अब विभाग ने शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का ब्योरा भी मांगा है। जानकारी के अनुसार, निजी स्कूलों में आरक्षण के तहत प्रवेश लेने वाले पहली के विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के साथ बीपीएल या फिर आईआरडीपी कार्ड की फोटो कॉपी लगानी होगी। संबंधित बच्चों के दस्तावेजों को स्कूल प्रबंधक शिक्षा विभाग के पास जमा करवाएगा। ये दस्तावेज प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर ही संबंधित बच्चों का चयन आरक्षण के तहत किया जाएगा। स्कूल प्रबंधक को पहले से आरक्षण के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की सूची स्कूल परिसर में एक सूचना बोर्ड पर भी अंकित करनी होगी, जिसका निरीक्षण शिक्षा विभाग की टीम भी करेगी। उधर, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि आरक्षण के तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटे भरनी होती हैं। इन विद्यार्थियों के लिए कुछ खर्चा विभाग की ओर से किया जाता है। शिक्षा सत्र 2023-24 में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की खर्चा राशि भी विभाग ने जारी कर दी है, जिसमें जिले के 11 स्कूलों 21 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।