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सोलन शहर में नशीली प्रतिबंधित दवा कारोबार का अंदेशा
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
Updated Tue, 06 Sep 2016 10:16 AM IST
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शहर में नियमों को ताक पर रखकर बिना फार्मासिस्ट केमिस्ट की दुकानें चलाने वालों पर ड्रग्स विभाग ने शिकंजा कसा है।
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शहर में नियमों को ताक पर रखकर बिना फार्मासिस्ट केमिस्ट की दुकानें चलाने वालों पर ड्रग्स विभाग ने शिकंजा कसा है। सोमवार को विभाग ने शहर की करीब बीस केमिस्ट की दुकानों में दबिश दी। इसमें 7 दुकानें बिना फार्मासिस्ट के पाई गईं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए ऐसी सभी दुकानों के तुरंत शटर बंद करवा दिए।
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फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही दुकानें खोलने के निर्देश हैं। साथ ही नोटिस जारी करते हुए कारण स्पष्ट करने को कहा है। यदि कारण स्पष्ट नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इस कार्रवाई से दवा विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है।
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सोलन शिक्षा के रूप में उभर चुका है। यहां सिंथेटिक ड्रग्स के अलावा नशीली प्रतिबंधित दवाओं का सेवन बढ़ रही है। मुस्तैदी के बावजूद नशे का अवैध गोरखधंधा पनप रहा है। इस बढ़ते कारोबार में ड्रग्स विभाग पर भी कहीं ना कहीं उंगलियां उठने लगी हैं।
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अस्पताल के इर्द गिर्द की दुकानें निशाने पर
बताया जा रहा है कि अस्पताल एरिया के इर्द गिर्द की दुकानें ड्रग्स विभाग के निशाने पर है। गलियों में ऐसी दुकानें बिना फार्मासिस्ट के चलाई जा रहा है। विभाग को अंदशा है कि ऐसी दुकानों में नशीले कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। एक विशेष निर्देश के तहत सोलन में इस तरह की चेकिंग की जा रही है। वहीं ड्रग्स विभाग शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द के कारोबार पर निगाह रखे हुए है।
इससे पहले क्यों नहीं आई
अचानक विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जबकि चर्चा है कि इस तरह की कार्रवाई विभाग ने पहले क्यों नहीं की ? वहीं इस दौरान विभाग ने फार्मासिस्ट के निरीक्षण के अलावा कुछ दुकानों के स्टाक के रजिस्टर भी तलब किए हैं। यह स्टाक के रिकार्ड प्रतिबंधित दवाओं को लेकर भी हो सकते हैं। हालांकि यह जांच में ही पता लग पाएगा कि स्टाक में किस तरह कर हेराफेरी की गई है या नहीं।
सात को नोटिस कुछ के रिकार्ड तलब
ड्रग्स इंस्पेक्टर बसंत मित्तल ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। कहा कि बीस केमिस्ट की दुकानें चैक की गई हें। जिसमें सात दुकानें बिना फार्मासिस्ट के पाई गई है। इनके संचालकों से जवाबतलब किया है। यदि जवाब असंतोषजनक हुआ तो लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान है। कहा कि फिलहाल ऐसे दवा विक्रेताओं को बिना फार्मासिस्ट दुकानें बद रखने के निर्देश हैं।