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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   driving without a license is a legal offense

Solan News: बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना कानूनी अपराध

Mon, 25 Nov 2024 11:16 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 25 Nov 2024 11:16 PM IST
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मित्तियां स्कूल में सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम आयोजित
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संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। मित्तियां स्कूल में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सुरक्षा क्लब की ओर विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया। अतिरिक्त थाना प्रभारी राम गोपाल ने कहा कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। इसमें चालक और उसके माता-पिता दोनों के लिए ही खतरनाक है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।

इस दौरान क्लब के सदस्यों और स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली। इस मौके पर सड़क सुरक्षा क्लब के प्रभारी प्रवक्ता मनोज कुमार, प्रधानाचार्य राजेश कुमार कटवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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