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Solan News: दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से करें मतदान
Wed, 01 May 2024 11:23 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Wed, 01 May 2024 11:23 PM IST
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फार्म-12डी भरकर मिलेगी मतदान करे की सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग पात्र मतदाताओं को अपने घर से ही डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मत डालने का अधिकार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता को यह अधिकार फार्म-12 डी को भरने के पश्चात ही मिल पाता है। उन्होंने कहा कि इस फार्म को भरना स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ ऐसे पात्र मतदाताओं के घर-घर जाकर यह फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही भरे हुए फार्म एकत्रित भी कर रहे हैं। यह कार्य 12 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कहा कि ऐसे मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा यह फार्म भर कर घर से मतदान का विकल्प दिया है तो फिर वह मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान नहीं कर पाएंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग पात्र मतदाताओं को अपने घर से ही डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मत डालने का अधिकार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता को यह अधिकार फार्म-12 डी को भरने के पश्चात ही मिल पाता है। उन्होंने कहा कि इस फार्म को भरना स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ ऐसे पात्र मतदाताओं के घर-घर जाकर यह फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही भरे हुए फार्म एकत्रित भी कर रहे हैं। यह कार्य 12 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कहा कि ऐसे मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा यह फार्म भर कर घर से मतदान का विकल्प दिया है तो फिर वह मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान नहीं कर पाएंगे।
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