{"_id":"613a47538ebc3ed194241e26","slug":"dc-orders-blanket-ban-over-tourism-and-commercial-activities-in-ashvini-khadd-water-area-solan-news-sml383239720","type":"story","status":"publish","title_hn":"अश्वनी खड्ड जलागम क्षेत्र में पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अश्वनी खड्ड जलागम क्षेत्र में पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक
विज्ञापन
पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करती उपायुक्त। ?
- फोटो : SOLAN
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सोलन। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने सोलन जिले में अश्वनी खड्ड और इसके पूर्ण जलागम क्षेत्र में सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन और जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का पूर्ण पालन करवाया जाए।
आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। अश्वनी खड्ड के किनारे ऐसे स्थान जहां जल के दूषित होने की संभावना है। खान-पान स्टाल, कियोस्क, ढाबा, होटल इत्यादि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
नदी में नहाना और पिकनिक आदि गतिविधियों पर भी रोक लगाई है। नदी के किनारों या जल में कचरा फेंकने की सख्त मनाही है। आदेशों में स्पष्ट किया है कि सोलन शहर तथा आस-पास के क्षेेत्रों के लिए पेयजल स्रोत अश्वनी खड्ड है और यह आवश्यक है कि पेयजल के इस स्रोत को पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुरक्षित रखा जाए। प्रतिबंधित गतिविधियां स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। इससे महामारी फैलने की संभावना भी बनी रहती है।
विज्ञापन
इसके अलावा उपमंडलाधिकारी कंडाघाट, कार्यकारी दंडाधिकारी कंडाघाट (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में क्षेत्र में समुचित प्रचार किया जाए। पुलिस बल के साथ क्षेत्र में औचक निरीक्षण किए जाएं ताकि आदेशों का पालन हो। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।
विज्ञापन
आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। अश्वनी खड्ड के किनारे ऐसे स्थान जहां जल के दूषित होने की संभावना है। खान-पान स्टाल, कियोस्क, ढाबा, होटल इत्यादि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
विज्ञापन
नदी में नहाना और पिकनिक आदि गतिविधियों पर भी रोक लगाई है। नदी के किनारों या जल में कचरा फेंकने की सख्त मनाही है। आदेशों में स्पष्ट किया है कि सोलन शहर तथा आस-पास के क्षेेत्रों के लिए पेयजल स्रोत अश्वनी खड्ड है और यह आवश्यक है कि पेयजल के इस स्रोत को पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुरक्षित रखा जाए। प्रतिबंधित गतिविधियां स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। इससे महामारी फैलने की संभावना भी बनी रहती है।
विज्ञापन
इसके अलावा उपमंडलाधिकारी कंडाघाट, कार्यकारी दंडाधिकारी कंडाघाट (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में क्षेत्र में समुचित प्रचार किया जाए। पुलिस बल के साथ क्षेत्र में औचक निरीक्षण किए जाएं ताकि आदेशों का पालन हो। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।