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कसौली में हथियार रखने पर पाबंदी

Thu, 03 May 2018 10:37 PM IST
Updated Thu, 03 May 2018 10:37 PM IST
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सोलन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही अवैध और अनाधिकृत निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई में अब प्रशासन किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं। इन क्षेत्रों में रहने वाले तमाम लोगों को प्रशासन ने अपने हथियार और गोला बारूद जमा करने को कहा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यही नहीं इसमें खास तौर पर लिखा है कि होटल संचालक और होटल में काम करने वाले कर्मचारी भी अपने हथियार जमा करवाएं।
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कसौली में अवैध कब्जों को हटाने के दौरान अधिकारी पर एक व्यक्ति ने गोलियां दाग दी थीं। अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब प्रशासन ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तमाम तरह के हथियार तुरंत साथ लगते पुलिस स्टेशन में जमा करने को कहा है। एडीएम विनोद कुमार ने शांति बनाए रखने और जन सुरक्षा के दृष्टिगत जिले के पटवार वृत्त धर्मपुर, कसौली, चामिया तथा गढ़खल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र और गोला बारूद रखने पर पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण हटाने के चलाई जा रही कार्रवाई को लेकर दिए हैं।
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उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होटल मालिकों और इन होटलों में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने आग्नेय अस्त्र, शस्त्र और गोला बारूद पास के पुलिस थाने में शीघ्र जमा करवा दें। इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी की हत्या के बाद से कसौली शहर अभी तक अपनी पूरी रौकन में नहीं लौट पाया है। प्रशासन अवैध कब्जों को हर रोज ढहाने के काम कर रहा है। पुलिस की तादाद पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा है।
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