फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   चरस तस्कर को पांच साल की कैद

चरस तस्कर को पांच साल की कैद

Sat, 30 Jun 2018 10:38 PM IST
Updated Sat, 30 Jun 2018 10:38 PM IST
विज्ञापन
चरस तस्कर को पांच साल की कैद
सोलन। विशेष न्यायाधीश सोलन जसवंत सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए मंडी के तकोली निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र नानक चंद को दोषी करार दिया है। दोषी जितेंद्र कुमार को पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार चार नंबर 2014 को पुलिस ने सोलन में नाका लगा रखा था। इस दौरान जितेंद्र कुमार चंबाघाट की तरफ से पीठ पर एक बैग उठाकर सोलन की तरफ को पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस का नाका देखकर अभियुक्त पीछे लौटने लगा। इसे पुलिस ने मौके पर ही रोक दिया। जितेंद्र कुमार की तलाशी ली गई तो उसकी जैकेट की जेब से एक पॉलीथिन का पैकेट निकला। पैकेट का वजन किया गया तो उसमें 150 ग्राम चरस पाई गई। पुलिस ने जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसका चालान कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह ने इसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed