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महिला का रास्ता रोकने पर तीन साल कारावास की सजा

Wed, 01 Dec 2021 12:05 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 12:05 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी की अदालत ने निचली ढांग के चार लोगों के खिलाफ गलत नीयत से महिला का रास्ता रोकने व धमकी देने पर तीन साल के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक न्यायवादी गीताजंलि ने बताया कि 4 जनवरी 2013 को नालागढ़ थाने में महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि निचली ढांग के रहने वाले प्रवीण धीमान, गौरव धीमान, कमल किशोर व अमनदीप उसका रास्ता रोकते थे तथा उसे धमकी देते थे। नालागढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी मोहित बंसल की अदालत ने चारों को दोषी ठहराते हुए धारा 354 के तहत तीन साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 506 के तहत एक साल की कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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एक अन्य मामले में अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी मोहित बंसल ने पंजाब के खरड़ तहसील के कांसल गांव के एक व्यक्ति को दो साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक न्यायवादी गीताजंलि ने बताया कि वर्ष 2011 में पंजाब के कांसल निवासी दविंद्र ने षड्यंत्र रचकर पूर्व सैनिकों को प्रलोभन दिया कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन व सुपरवाइजर की नौकरी पंजाब, हिमाचल व चंडीगढ़ में दी जाएगी। इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी फीस जमा करानी होगी। इसके लिए उन्हें 12 हजार से लेकर 60 हजार तक वेतन दिया जाएगा। फर्जी नाम व पता अखबार में छपवा कर पूर्व सैनिकों को ठगा गया। अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी मोहित बंसल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोषी दविंद्र सिंह को दो साल के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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