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पीरस्थान मेले का आयोजन करवाने पर मुकदमा दर्ज

Sun, 16 Jan 2022 11:54 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jan 2022 11:54 PM IST
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Case registered under disaster managment act for organising Peersthan fair in Nalagarh for violating corona guidelines
नालागढ़ के पीर स्थान में मेला स्थल को खाली कराते हुए तहसीलदार ऋषभ शर्मा व एनडीआरएफ के जवान। संवाद - फोटो : SOLAN
नालागढ़ (सोलन)। पीरस्थान मेले के दौरान कोविड नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन पर निजी भूमि मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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वहीं मेला समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पुलिस और एनडीआरएफ बटालियन के मदद से मेला स्थल को खाली करवाया है। एसडीएम ने मेला स्थल पर किराये की दुकानें चढ़ाने वाले भूमि मालिकों का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाने की भी जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है।
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नालागढ़ के पीरस्थान में प्रतिबंध के बावजूद पिछले चार दिनों से मेला भरा था। मेले में झूले और दुकानें सजाई गई। मेले में लोग बिना रोकटोक घूमते रहे। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के जागरूक करने के बावजूद मेला स्थल खाली नहीं हुआ। रविवार को नालागढ़ के एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी और थाना प्रभारी सुबह से ही मेला स्थल पर पहुंच गए और एनडीआरएफ बटालियन ने मेला स्थल को खाली किया।
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मेला समिति के प्रधान पम्मी डाडी ने बताया कि उन्होंने प्रशासन के आदेश से पहले ही मेला नहीं करवाने की घोषणा सार्वजनिक मंच से कर दी थी। हालांकि यह मेला निजी भूमि पर हो रहा है जिससे उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।

नालागढ़ के एसडीएम ने बताया कि पुलिस व एनडीआरएफ बटालियन की मदद से मेला स्थल को खाली करवाया है। मेला करवाने वाले निजी भूमि मालिकों को खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। साथ ही उपायुक्त से कोरोना महामारी को बढ़ावा देने और आदेशों का उल्लंघन पर राजस्व रिकॉर्ड से भूमि मालिकों का नाम हटाने की सिफारिश की गई है।
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