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Solan News: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 30 तक करें आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला सोलन के नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना चरण 2.0 के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरवासी नगर निगम सोलन के कार्यालय का रुख कर रहे हैं। पीएमएवाई 2.0 के आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। नगर निगम सोलन के निवासी दस्तावेजों की जांच के पहले चरण के लिए 30 मई तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदनों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। आवेदक अपने दस्तावेज नगर निगम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, इसके अलावा वे अपने वार्ड के संबंधित पार्षद के पास भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आवेदक पीएमएवाई 2.0 साइट पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कार्यालय में भी दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत आवेदकों को मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जबकि, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में यह अनुदान केवल 1.85 लाख रुपये था। योजना के सफल क्रियांवयन के लिए नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए एक विशेष टीम तैनात की गई है। पीएमएवाई 2.0 के लिए पात्रता यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है। वे आय प्रमाण पत्र, जमाबंदी और ततीमा देकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदकों को पक्का मकान न होने का स्वयं शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदक नगर निगम सोलन का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदक के पास नगर निगम सोलन की तय सीमा में जमीन होना अनिवार्य है। आवेदक के नाम राशन कार्ड और आधार कार्ड होने जरूरी हैं। आवेदक ऑनलाइन दिए गए लिंक पे भी स्वयं या लोकमित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक :https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PMAY-urban-2.html अधिक जानकारी के लिए आवेदक नगर निगम सोलन कार्यालय में पता कर सकते हैं।
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सोलन। जिला सोलन के नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना चरण 2.0 के लिए सर्वेक्षण शुरू हो गया है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरवासी नगर निगम सोलन के कार्यालय का रुख कर रहे हैं। पीएमएवाई 2.0 के आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। नगर निगम सोलन के निवासी दस्तावेजों की जांच के पहले चरण के लिए 30 मई तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदनों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। आवेदक अपने दस्तावेज नगर निगम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, इसके अलावा वे अपने वार्ड के संबंधित पार्षद के पास भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आवेदक पीएमएवाई 2.0 साइट पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कार्यालय में भी दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत आवेदकों को मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जबकि, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में यह अनुदान केवल 1.85 लाख रुपये था। योजना के सफल क्रियांवयन के लिए नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए एक विशेष टीम तैनात की गई है। पीएमएवाई 2.0 के लिए पात्रता यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है। वे आय प्रमाण पत्र, जमाबंदी और ततीमा देकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदकों को पक्का मकान न होने का स्वयं शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदक नगर निगम सोलन का स्थायी निवासी होना चाहिए और आवेदक के पास नगर निगम सोलन की तय सीमा में जमीन होना अनिवार्य है। आवेदक के नाम राशन कार्ड और आधार कार्ड होने जरूरी हैं। आवेदक ऑनलाइन दिए गए लिंक पे भी स्वयं या लोकमित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक :https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PMAY-urban-2.html अधिक जानकारी के लिए आवेदक नगर निगम सोलन कार्यालय में पता कर सकते हैं।