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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Apply for fourlane affected in 15 days: SDM

फोरलेन प्रभावित 15 दिन में करें आवेदन : एसडीएम

Tue, 24 Aug 2021 07:08 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Aug 2021 07:08 PM IST
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सोलन। फोरलेन से मुआवजा राशि हासिल न कर पाने वाले भू मालिकों को अब 15 दिन में आवेदन करना होगा। एसडीएम अजय यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-पांच के फोरलेन कार्य के दृष्टिगत परवाणू से शुंगल के मध्य भूस्वामियों से अपने हिस्से की मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह किया है।
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यह मुआवजा राशि उन भू-स्वामियों को वितरित की जानी है, जिनकी अधिगृहित भूमि का मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाया है। इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर सोलन जिला में परवाणू से चंबाघाट के मध्य किलोमीटर 67 से किलोमीटर 106.700 तक 34 राजस्व महालों और किलोमीटर 106.700 से 131.000 तक चंबाघाट से शुंगल के मध्य 32 राजस्व महालों में राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन एवं मार्ग को चौड़ा करने के कार्य के लिए विभिन्न भू-स्वामियों की भूमि और भवनों का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया है।
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अधिगृहित भूमि का मुआवजा अधिकांश भू-स्वामियों को वितरित किया जा चुका है। कुछ भू-स्वामी जोकि या तो बाहर रहते हैं या कुछ मृत्यु हो चुकी है को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे सभी शेष भू-स्वामियों से आग्रह किया है कि वे अपने हिस्से की मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए 15 दिन की अवधि के भीतर उपमंडलाधिकारी सोलन को आवेदन करें।
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