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मतदाता पहचान पत्र न होने पर वैकल्पिक दस्तावेज के साथ कर सकते हैं मतदान : उपायुक्त
Sat, 13 Apr 2024 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Sat, 13 Apr 2024 11:45 PM IST
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की अधिसूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम जून को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि अगर कोई मतदाता किन्ही कारणों से मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान कर सकता है।
इन 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। मतदाता पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यदि फोटो बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान संभव न हो तो उसे अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान करने जाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम जून को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि अगर कोई मतदाता किन्ही कारणों से मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान कर सकता है।
इन 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। मतदाता पहचान पत्र में लेखन या वर्तनी की अशुद्धि को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यदि फोटो बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान संभव न हो तो उसे अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान करने जाएं।
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