फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Accused of keeping Charas given three years imprisonment ACJM Nalagarh convict accused

चरस रखने के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

Mon, 31 Jan 2022 10:30 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jan 2022 10:30 PM IST
विज्ञापन
Accused of keeping Charas given three years imprisonment ACJM Nalagarh convict accused
Accused of keeping Charas given three years imprisonment ACJM Nalagarh convict accused
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) मोहित बंसल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि गोयल ने बताया कि 26 मार्च 2014 को नालागढ़ के वार्ड-3 में रहने वाले कैलाश सहोत्रा नालागढ़ के तारा देवी मंदिर के समीप था। उसने अपने पास पॉलिथीन में 86 ग्राम चरस रखी हुई थी।
विज्ञापन

इस दौरान वहां पर नालागढ़ पुलिस गश्त पर थी। यह व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे दबोचा और जब उसकी तलाशी ली तो उसने एक पेपर के अंदर पॉलिथीन में चरस रखी हुई थी। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेने के बाद मामला अदालत में पेश किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम मोहित बंसल ने कैलाश सहोत्रा को तीन साल की कठोर सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसकी सजा 15 दिन और बढ़ाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed