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चरस रखने के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास
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Accused of keeping Charas given three years imprisonment ACJM Nalagarh convict accused
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संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) मोहित बंसल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि गोयल ने बताया कि 26 मार्च 2014 को नालागढ़ के वार्ड-3 में रहने वाले कैलाश सहोत्रा नालागढ़ के तारा देवी मंदिर के समीप था। उसने अपने पास पॉलिथीन में 86 ग्राम चरस रखी हुई थी।
इस दौरान वहां पर नालागढ़ पुलिस गश्त पर थी। यह व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे दबोचा और जब उसकी तलाशी ली तो उसने एक पेपर के अंदर पॉलिथीन में चरस रखी हुई थी। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेने के बाद मामला अदालत में पेश किया था।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम मोहित बंसल ने कैलाश सहोत्रा को तीन साल की कठोर सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसकी सजा 15 दिन और बढ़ाई गई है।
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नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) मोहित बंसल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि गोयल ने बताया कि 26 मार्च 2014 को नालागढ़ के वार्ड-3 में रहने वाले कैलाश सहोत्रा नालागढ़ के तारा देवी मंदिर के समीप था। उसने अपने पास पॉलिथीन में 86 ग्राम चरस रखी हुई थी।
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इस दौरान वहां पर नालागढ़ पुलिस गश्त पर थी। यह व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे दबोचा और जब उसकी तलाशी ली तो उसने एक पेपर के अंदर पॉलिथीन में चरस रखी हुई थी। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेने के बाद मामला अदालत में पेश किया था।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम मोहित बंसल ने कैलाश सहोत्रा को तीन साल की कठोर सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसकी सजा 15 दिन और बढ़ाई गई है।