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Solan News: राजस्व अदालत में लगेगी 98 लोन डिफाल्टरों की पेशी
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10 अप्रैल को नाहन और छह मई को किन्नाैर में होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम का ऋण नहीं चुकाने वाले 98 डिफॉल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। इनमें 10 अप्रैल को नाहन में 48 और 6 मई को किन्नौर की राजस्व अदालत में 50 डिफॉल्टरों को पेश होना होगा। निगम की ओर से इस संबंध में सभी डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार इन सभी डिफॉल्टरों ने एससी-एसटी कॉरपोरेशन से रोजगार और शिक्षा के लिए ऋण लिया था, लेकिन अब तक उसका भुगतान नहीं किया। निगम द्वारा इन्हें चार से अधिक बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऋण की अदायगी नहीं की गई।
इसके बाद कॉरपोरेशन ने मामले को राजस्व विभाग को भेज दिया। अब राजस्व अदालत ने डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथियों पर पेश होने के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। वसूली तहसीलदार एससी-एसटी कॉरपोरेशन मुल्तान सिंह बनयाल ने बताया कि सभी डिफॉल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम का ऋण नहीं चुकाने वाले 98 डिफॉल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। इनमें 10 अप्रैल को नाहन में 48 और 6 मई को किन्नौर की राजस्व अदालत में 50 डिफॉल्टरों को पेश होना होगा। निगम की ओर से इस संबंध में सभी डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार इन सभी डिफॉल्टरों ने एससी-एसटी कॉरपोरेशन से रोजगार और शिक्षा के लिए ऋण लिया था, लेकिन अब तक उसका भुगतान नहीं किया। निगम द्वारा इन्हें चार से अधिक बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऋण की अदायगी नहीं की गई।
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इसके बाद कॉरपोरेशन ने मामले को राजस्व विभाग को भेज दिया। अब राजस्व अदालत ने डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथियों पर पेश होने के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। वसूली तहसीलदार एससी-एसटी कॉरपोरेशन मुल्तान सिंह बनयाल ने बताया कि सभी डिफॉल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
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