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बायोमीट्रिक प्रणाली से राशन न देने पर 12 डिपो धारकों को जुर्माना

Fri, 03 May 2019 11:40 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2019 11:40 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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सोलन। बायोमीट्रिक प्रणाली से राशन वितरण न करने पर 12 डिपो धारकों को जुर्माना लगाया है। अलग-अलग मामलों में उनके जमा करवाई प्रतिभूति राशि को भी जब्त किया गया है। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मिलाप शांडिल ने बताया कि विभिन्न विकास खंडों में कार्यरत 12 उचित मूल्य की दुकानों को मार्च के लिए बायोमिट्रिक प्रणाली से राशन वितरण में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। नोटिस के बाद भी अप्रैल माह में उनकी बायोमिट्रिक प्रणाली से राशन वितरण में खास सुधार नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि इन डिपो धारकों को जुर्माना वसूला गया है।

इसके अतिरिक्त दो थोक व्यापारियों को निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के लिए 24 हजार 332 रुपये जुर्माना किया गया। जिला नियंत्रक ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपनी उचित मूल्य की दुकानों में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को भेजकर बायोमीट्रिक प्रणाली से राशन प्राप्त करें। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सभी उपभोक्ता राशन प्राप्त करने के लिए महीने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर लें।
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उन्होंने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि जिस भी उपभोक्ता ने राशन कार्ड बनवाया है, वे उचित मूल्य की दुकान से राशन अवश्य लें। राशनकार्डों के हिसाब से ही उचित मूल्य की दुकानों में राशन भेजें जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता दो महीने से अधिक तक राशन नहीं लेता है तो इसका यह मतलब निकलता है कि उसे राशन की आवश्यकता नहीं है और उसका आवंटन रद्द भी किया जा सकता है।
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