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बिजली बोर्ड की सख्ती से उपभोक्ताओं में आक्रोश
Updated Sun, 26 Nov 2017 10:11 PM IST
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हरदुआगंज तापीय परियोजना में बनाया जाता कासिमपुर पावर हाउस।
- फोटो : Amar Ujala
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सोलन। बिजली बोर्ड से मोहलत न मिल पाने की वजह से सोलन शहर के लोग आहत हैं। शहरवासियों में इस बात की नाराजगी है कि बोर्ड निर्धारित मापदंड के अनुसार 15 दिन का समय भी नहीं दे रहा है। बिजली बिल भुगतान की निर्धारित तारीख निकलने के बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो शहरवासी किसी जरूरी कार्य से कहीं बाहर गया है उसे मुश्किल उठानी पड़ रही है।
बिजली बोर्ड अब हर माह बिल की वसूली कर रहा है। इसे औसतन 28 तारीख तक जमा करवाना होता है। इसमें जो उपभोक्ता बिल जमा करवाने में चूक जाते हैं उनकी बिजली अगले माह के पहले हफ्ते में काटने के फरमान जारी हो जाते हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बोर्ड को निर्धारित 15 दिन हर महीने की 28 तारीख के बाद देने चाहिए। बालक राम शर्मा ने कहा कि वे अक्सर बीमार रहते हैं उनकी धर्मपत्नी की हालत भी स्थिर नहीं है। ऐसे में उन्हें अक्सर पीजीआई या दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है।
उपचार में देरी हो जाए तो बिजली काटने के लिए कर्मचारी घर पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से परेशान होकर उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली बोर्ड को शिकायत भेजकर नियमों के संबंध में जानकारी मांगी थी। बालक राम शर्मा के अनुसार बिजली बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसके जवाब में बिजली बोर्ड के अतिरिक्त सचिव ने निर्धारित अवधि के बाद 15 दिन की मोहलत देने के संबंध में जवाब दिया है और अस्थायी तौर पर बिजली बंद करने की बात कही है। स्थायी तौर पर मीटर बिल अदा न करने के छह माह बाद काटा जा सकता है। इन नियमों के वितरित सोलन शहर में बोर्ड काम कर रहा है। इससे वरिष्ठ नागरिक व ऐसे लोग जो शहर से बाहर हैं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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बोर्ड पर रहता है दबाव : चावला
बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता टीएस चावला ने कहा कि बोर्ड पर भारी दबाव है। इस वजह से एक माह बाद बिल अदायगी का समय निर्धारित किया है। कहा कि जो लोग बिल अदा नहीं करते हैं उन्हें नोटिस दिया जाता है। इसके बाद निर्धारित अवधि के दौरान प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। टीएस चावला के अनुसार बोर्ड की भी जवाबदेही तय है ऐसे में कर्मचारियों को निर्धारित समय में काम पूरा करना पड़ता है। यदि किसी की बिजली 15 दिन पहले काटी गई है तो वह इसकी शिकायत कर सकता है।
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बिजली बोर्ड अब हर माह बिल की वसूली कर रहा है। इसे औसतन 28 तारीख तक जमा करवाना होता है। इसमें जो उपभोक्ता बिल जमा करवाने में चूक जाते हैं उनकी बिजली अगले माह के पहले हफ्ते में काटने के फरमान जारी हो जाते हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बोर्ड को निर्धारित 15 दिन हर महीने की 28 तारीख के बाद देने चाहिए। बालक राम शर्मा ने कहा कि वे अक्सर बीमार रहते हैं उनकी धर्मपत्नी की हालत भी स्थिर नहीं है। ऐसे में उन्हें अक्सर पीजीआई या दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है।
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उपचार में देरी हो जाए तो बिजली काटने के लिए कर्मचारी घर पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से परेशान होकर उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजली बोर्ड को शिकायत भेजकर नियमों के संबंध में जानकारी मांगी थी। बालक राम शर्मा के अनुसार बिजली बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसके जवाब में बिजली बोर्ड के अतिरिक्त सचिव ने निर्धारित अवधि के बाद 15 दिन की मोहलत देने के संबंध में जवाब दिया है और अस्थायी तौर पर बिजली बंद करने की बात कही है। स्थायी तौर पर मीटर बिल अदा न करने के छह माह बाद काटा जा सकता है। इन नियमों के वितरित सोलन शहर में बोर्ड काम कर रहा है। इससे वरिष्ठ नागरिक व ऐसे लोग जो शहर से बाहर हैं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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बोर्ड पर रहता है दबाव : चावला
बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता टीएस चावला ने कहा कि बोर्ड पर भारी दबाव है। इस वजह से एक माह बाद बिल अदायगी का समय निर्धारित किया है। कहा कि जो लोग बिल अदा नहीं करते हैं उन्हें नोटिस दिया जाता है। इसके बाद निर्धारित अवधि के दौरान प्रक्रिया को अमल में लाया जाता है। टीएस चावला के अनुसार बोर्ड की भी जवाबदेही तय है ऐसे में कर्मचारियों को निर्धारित समय में काम पूरा करना पड़ता है। यदि किसी की बिजली 15 दिन पहले काटी गई है तो वह इसकी शिकायत कर सकता है।