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पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 22 तक पूरे करें आवेदन

Wed, 13 Feb 2019 09:42 PM IST
pravinder guleria pravinder guleria
Updated Wed, 13 Feb 2019 09:42 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत उपमंडल के किसानों के आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया को 22 फरवरी तक पूर्ण करने के उपमंडल प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं।
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एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत उपमंडल के पात्र किसान 14 फरवरी से संबंधित पटवारखानों में आवेदन फार्म भर सकेंगे। इसके लिए किसानों को अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क करना होगा। आवेदन प्रपत्र संबंधित पटवारियों के पास नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे। फार्म भरने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। एसडीएम ने कहा कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष सम्मान के रूप में 6000 रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान राशि उन पात्र किसानों को ही प्रदान की जाएगी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही कृषि योग्य भूमि हो। प्रथम फरवरी, 2019 को भू अभिलेख में दर्ज किसान योजना से लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
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प्रशांत देष्टा ने कहा कि यह राशि तीन बराबर किस्तों में पात्र किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए किसान को एक आवेदन प्रपत्र भरना होगा। उन्होंने कहा कि इस आवेदन प्रपत्र में किसान को मांगी गई पूर्ण जानकारी के साथ अपना पूरा पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड एवं अपने आधार कार्ड की फोटोस्टेट प्रति लगानी होगी। इसे संबंधित पटवारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उपमंडलाधिकारी ने कहा कि भू-स्वामी के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसके घर का कोई भी वयस्क व्यक्ति हस्ताक्षर कर आवेदन प्रपत्र भरकर दे सकता है। उन्होंने कहा कि संस्थागत भू-स्वामी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिन कृषक परिवारों के कोई सदस्य पूर्व में अथवा वर्तमान में संवैधानिक पद पर रहे हों, पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी भी स्तर पर मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा सदस्य, नगर निगम के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हों, चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर केंद्र अथवा राज्य सरकार से सेवानिवृत्त, सेवारत कर्मी रहे हों, चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर 10 हजार रुपये से अधिक प्राप्त कर रहे पेंशन कर्मी हों, वर्ष 2018-19 के आयकर दाता हों और जिन कृषक परिवारों के कोई सदस्य चिकित्सक, वकील, सीए, इंजीनियर, वास्तुकार जैसे व्यवसायी होंगे तो ऐसे कृषक परिवार पीएम-किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। बैठक में तहसीलदार नालागढ़ केश्व राम, तहसीलदार बद्दी मुकेश शर्मा, खंड विकास अधिकारी नालागढ़ हेम चंद शर्मा, तहसीलदार रामशहर बिमला देवी, नायब तहसीलदार बद्दी राजकुमार सहित अन्य अधिकारी और पटवारी मौजूद रहे।
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