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अप्रशिक्षित निजी स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी पर खतरा
Updated Tue, 12 Sep 2017 10:52 PM IST
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सोलन। जिला भर के निजी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन करना जरूरी है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया और अन्य जानकारी के लिए 14 सितंबर को औरबिंदो पब्लिक स्कूल बद्दी में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता उप निदेशक प्रारंभिक डा. चंद्रेश्वर शर्मा करेंगे। इसमें सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक भाग लेंगे। इस दौरान उन्हें बैठक में कैशबुक, अध्यापकों की स्थापना विवरण और डाटा बेस फार्म भर कर लाने होंगे। उपनिदेशक ने बताया कि अनुपस्थित रहने वाला स्कूल इसका स्वयं उत्तरदायी होगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है। 31 मार्च 2019 से पहले ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना होगा। न्यूनतम सेवा योग्यता को सुधारने का यह आखिरी मौका होगा।
आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सरकारी, सरकार से अनुदान प्राप्त एवं निजी स्कूलों में कार्यरत कोई भी शिक्षक एक अप्रैल 2019 तक अप्रशिक्षित नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक अप्रैल 2019 से आगे सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी ऐसे अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन) करना अनिवार्य है। डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम पात्रता कक्षा जमा दो में 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। यही नहीं जिस अध्यापक के जमा दो कक्षा में 50 फीसदी से कम अंक हैं वह अस्थाई तौर पर प्रवेश लेने के पात्र होंगे।
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15 सितंबर से पहले पंजीकरण जरूरी
एनआईओएस पोर्टल पर अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के पंजीकरण की आखिरी तिथि 15 सितंबर 2017 रखी है। बताया कि इसके लिए अप्रशिक्षित अध्यापक जल्द से जल्द अपना पंजीकरण स्कूल के प्रधानाचार्य के पास करवाएं। देरी होने पर सरकार या विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है। 31 मार्च 2019 से पहले ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना होगा। न्यूनतम सेवा योग्यता को सुधारने का यह आखिरी मौका होगा।
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आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सरकारी, सरकार से अनुदान प्राप्त एवं निजी स्कूलों में कार्यरत कोई भी शिक्षक एक अप्रैल 2019 तक अप्रशिक्षित नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक अप्रैल 2019 से आगे सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी ऐसे अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजूकेशन) करना अनिवार्य है। डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम पात्रता कक्षा जमा दो में 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। यही नहीं जिस अध्यापक के जमा दो कक्षा में 50 फीसदी से कम अंक हैं वह अस्थाई तौर पर प्रवेश लेने के पात्र होंगे।
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15 सितंबर से पहले पंजीकरण जरूरी
एनआईओएस पोर्टल पर अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के पंजीकरण की आखिरी तिथि 15 सितंबर 2017 रखी है। बताया कि इसके लिए अप्रशिक्षित अध्यापक जल्द से जल्द अपना पंजीकरण स्कूल के प्रधानाचार्य के पास करवाएं। देरी होने पर सरकार या विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।