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अर्की में नगर पंचायत की तर्ज पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली

Wed, 11 Jul 2018 11:09 PM IST
Updated Wed, 11 Jul 2018 11:09 PM IST
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अर्की में नगर पंचायत की तर्ज पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली

अमर उजाला ब्यूरो

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अर्की (सोलन)। नगर पंचायत में गृह कर के स्थान पर लगने वाला संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स पूरे पंचायत क्षेत्र में एक जैसा होगा। यह निर्णय अर्की में आयोजित नगर पंचायत की बैठक में लिया गया। नगर पंचायत को बी जोन में रखा गया है। इसके तहत 0 से 100 स्क्वेयर फीट तक 30 प्रतिशत टैक्स और 101 से ऊपर 60 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर वसूला जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष सावित्री गुप्ता ने की।

इस मौके पर एसडीएम अर्की छवि नांटा भी विशेष तौर पर मौजूद रहीं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने नगर में जमीन खरीदी है और उस पर निर्माण नहीं किया है, वे भी संपत्ति कर के दायरे में आएंगे और उन्हें भी पंचायत को कर देना होगा। वहीं पुश्तैनी लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इस बैठक में नगर पंचायत की सबलेट की गई दुकानों के बारे में भी चर्चा की गई।
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इसमें निर्णय लिया गया कि किराया बढ़ा कर दुकानें लोगों के नाम कर दी जाएं। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया और डीसी सोलन से अनुरोध किया गया कि लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में तीन दिन कर्मचारी बैठें। अभी लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए कुनिहार जाना पड़ रहा है। इस बैठक में एसडीएम छवि नांटा, उपप्रधान नानक चंद, पार्षद बालक राम, आशा परिहार, प्रदीप शर्मा, तुलसी गुप्ता, वीना ठाकुर, मनोनीत पार्षद सुरेंद्र कुमार, हंसराज गुप्ता व कमल कुमार, जेई सुशील कौंडल और कनिष्ठ सहायक रामकरण ने भी भाग लिया।

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