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शिमला-मंडी हाइवे पर 40 से ज्यादा किलोमीटर पर वाहन दौड़ाए तो कटेगा चालान
Updated Tue, 03 Apr 2018 10:21 PM IST
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अर्की (सोलन)। शिमला-मंडी नेशनल हाईवे पर दाड़लाघाट क्षेत्र के बीच चालीस से ज्यादा स्पीड पर वाहन नहीं चलेंगे। उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। ऐसे वाहनों के मौके पर ही चालान काटे जाएंगे। वाहनों की गति मापने के लिए पुलिस ने यंत्र स्थापित कर दिए हैं। यह फैसला दाड़लाघाट में मंगलवार को रोड सेफ्टी क्लब की बैठक लिया गया। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी दाड़लाघाट डॉ. अमित शर्मा ने की। बैठक में दाड़लाघाट बाजार में वन-वे ट्रैफिक करने पर चरचा हुई। इस मौके पर दाड़लाघाट और आसपास पार्किंग के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए। साथ ही बाजार में प्रेशर हार्न और तेज स्पीड से वाहन न चलाने की हिदायत भी दी गई।
बैठक में डीएसपी दाड़लाघाट अमित शर्मा ने पुलिस को यह भी निर्देश दिए हैं कि शिमला-मंडी सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा की जांच की जाए। यदि किसी गाड़ी की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक पाई गई तो उनके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। यदि किसी गाड़ी में काले फिल्म वाले शीशे हैं तो उनका भी चालान काटा जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय दुकानदारों और अन्य लोगों से लिए सुझावों तथा उपायुक्त की तरफ से जारी नो पार्किंग जोन की अधिसूचना की व्यवस्था जारी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों को पहली बार चेतावनी दी जाएगी और इसके बाद सीधे कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर बैठक में थाना प्रभारी मोती सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज कमला, रोड सेफ्टी क्लब के प्रधान वीरेंद्र शर्मा, दाड़लाघाट पंचायत के उपप्रधान लेखराज, पूर्व उपप्रधान राजेश गुप्ता, पंचायत सदस्य नरेंद्र चौधरी, अरुण गौतम, अनिल गुप्ता, दीपक गजपति, हेमराज, प्रवेश, टैक्सी यूनियन छोटे मालवाहक के सभी सदस्य और स्थानीय दुकानदार मौजूद रहे।
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वाहनों में स्टीरियो के इस्तेमाल पर रोक
यातायात प्रभारी कमला ने दाड़लाघाट टैक्सी चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा करके वाहन न चलाएं तथा वाहनों में स्टीरियो और तेज ध्वनि का प्रयोग न करें। बच्चों को दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
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बैठक में डीएसपी दाड़लाघाट अमित शर्मा ने पुलिस को यह भी निर्देश दिए हैं कि शिमला-मंडी सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा की जांच की जाए। यदि किसी गाड़ी की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक पाई गई तो उनके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। यदि किसी गाड़ी में काले फिल्म वाले शीशे हैं तो उनका भी चालान काटा जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय दुकानदारों और अन्य लोगों से लिए सुझावों तथा उपायुक्त की तरफ से जारी नो पार्किंग जोन की अधिसूचना की व्यवस्था जारी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों को पहली बार चेतावनी दी जाएगी और इसके बाद सीधे कार्रवाई की जाएगी।
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इस अवसर पर बैठक में थाना प्रभारी मोती सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज कमला, रोड सेफ्टी क्लब के प्रधान वीरेंद्र शर्मा, दाड़लाघाट पंचायत के उपप्रधान लेखराज, पूर्व उपप्रधान राजेश गुप्ता, पंचायत सदस्य नरेंद्र चौधरी, अरुण गौतम, अनिल गुप्ता, दीपक गजपति, हेमराज, प्रवेश, टैक्सी यूनियन छोटे मालवाहक के सभी सदस्य और स्थानीय दुकानदार मौजूद रहे।
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वाहनों में स्टीरियो के इस्तेमाल पर रोक
यातायात प्रभारी कमला ने दाड़लाघाट टैक्सी चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा करके वाहन न चलाएं तथा वाहनों में स्टीरियो और तेज ध्वनि का प्रयोग न करें। बच्चों को दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।