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सभी वार्डों में घर से कूड़ा उठाएगी नप

Sun, 19 Nov 2017 07:26 PM IST
Updated Sun, 19 Nov 2017 07:26 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो

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सोलन।
शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के नगर परिषद ने सख्त फरमान जारी कर दिए हैं। इन फरमानों के तहत यदि कोई हाउस होल्ड डोर टू डोर में सहभागिता नहीं करता है तो उसके घर के बिजली और पानी का कनेक्शन काटने की सिफारिश की जा सकती है। साथ ही कोई सफाई कर्मचारी घर से एकत्र कूड़े को कहीं जलाते हुए पकड़ा गया या उसकी किसी ने शिकायत की तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। नगर परिषद ने ये योजना पहले 8 वार्डों में शुरू की थी। इसके बाद शहर के 12 वार्डों में डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन का काम किया।

बाकी तीन वार्ड सेल्फ हेल्फ ग्रुप को सौंपे गए थे। अब नप सभी वार्डों में स्वयं ही डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करेगा। इसका शुल्क पानी के बिल या टैक्स के साथ जोड़ कर दिया जाएगा। नप ने यह व्यवस्था सभी वार्डों में शुरू कर दी है। जोकि सोलन शहर को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध हो रही है। वार्डों में करीब छह-छह सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इनका कार्य शहर के वार्डों में साफ सफाई सहित नप की डोर टू डोर कूड़ा गारबेज एकत्रित करना है। इसमें प्रत्येक वार्डों के अधीन सरकारी और निजी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, रेस्तरां, करियाना, सब्जी की दुकानों आदि से कूड़ा नगर परिषद उठाएगी।
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नगरपरिषद के लिए रेलवे ट्रैक चुनौती
रेलवे ट्रैक के नीचे बसे वार्ड नगर परिषद के लिए बड़ी चुनौती है। यहां कूड़ा एकत्र करने के लिए कर्मचारी तो पहुंचते हैं लेकिन कूड़े को कूड़ेदान तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। खुद नगर परिषद के कर्मचारी ही कूड़े को रेलवे ट्रैक पर जला देते हैं। इससे प्रदूषण होता है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस बारे में नगर परिषद को नोटिस भी जारी कर चुका है। लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है।
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कूड़ा जलाते पकड़े गए तो कार्रवाई : ईओ
नगर परिषद के ईओ बीआर नेगी ने बताया कि सभी 15 वार्डों में को अपने अधीन ले लिया है। इससे पहले नप के पास 12 वार्ड ही थे। इसके चलते नप कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा उठाएंगे। उन्होंने बताया कि कूड़ा जलाते कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है या उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह रहेंगे शुल्क
वर्ग प्रतिमाह दर
घरेलू 50
पान की दुकान 200
करियाना 70
सब्जी की दुकान 200
दो कमरे वाले सरकारी कार्यालय 80
तीन से पांच 160
छह से दस 300
11 से 20 600
बैंक 500
सरकारी स्कूल 200
प्राइवेट स्कूल 300
बेकरी 500
होटल
0 से 10 कमरे 600
11से 20 800
21से 30 1000
30 से अधिक 1200
फैक्ट्री 1500
वर्कशॉप 400
बैंकवेट हॉल(प्रति ट्रिप) 800
निजी कॉलेज, होस्टल 1000
पीजी
05से 10 कमरे 100
11से 20 200
21 से अधिक 300
शॉपिंग मॉल 2000

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