फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   85 लाख वसूलने के लिए परिषद ने जारी किए नोटिस

85 लाख वसूलने के लिए परिषद ने जारी किए नोटिस

Wed, 16 May 2018 10:12 PM IST
Updated Wed, 16 May 2018 10:12 PM IST
विज्ञापन
85 लाख वसूलने के लिए परिषद ने जारी किए नोटिस
नालागढ़ (सोलन)। नगर परिषद ने बकायादारों पर शिकंजा कसने और किराया वसूलने की मुहिम शुरू कर दी है। नप ने ऐसे करीब 100 बकायादारों को सूचीबद्ध किया है जिन्होंने अरसे से किराया अदा नहीं किया। 75 बकायादारों को पब्लिक प्रोमिसिज एक्ट के तहत किराया जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। 25 मामलों की औपचारिकताएं पूरी करके इनकी बेदखली के लिए अदालत में जाने की तैयारी है।
विज्ञापन

नप ने इन बकायादारों से करीब 85 लाख रुपये की बतौर किराये की राशि वसूलनी है। बार-बार कहने के बावजूद भी बकायादार किराया जमा नहीं कर रहे। इनमें 25 बकायादार ऐसे हैं, जिन्होंने काफी समय से किराया अदा नहीं किया है। 36 दुकानदार ऐसे हैं जिनके ऊपर 50 हजार से लेकर एक लाख तक की लेनदारी है। 40 दुकानदार ऐसे हैं जिनसे परिषद ने 50 हजार से कम की राशि वसूल करनी है।
विज्ञापन


382 दुकानें हैं नगर परिषद के पास
नगर परिषद नालागढ़ के तहत 382 दुकानें आती हैं। इसमें लीज वाली 81 दुकानें भी शामिल हैं। शेष 301 दुकानें किराये पर दी हुई है। नप को इन दुकानों से सालाना 70 लाख रुपये की आमदनी होती है। हालांकि नप ने नई दुकानों की भी नीलामी की है। इनसे अभी किराया आना शेष है
विज्ञापन
विज्ञापन


25 मामले भेजे गए न्यायालय : वर्मा
नगर परिषद अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि 100 बकायादारों में से 25 के मामले न्यायालय भेजे जा रहे हैं। अन्य बकायादारों को पब्लिक प्रोमिसिज एक्ट के तहत नोटिस जारी किए हैं। इसके बावजूद भी इन बकायादारों ने किराया जमा न करवाया तो नप इनकी बेदखली के लिए कार्रवाई करेगी और अदालत की शरण लेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed