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सरकारी राशन की आड़ में खुली चीनी बेच रहा दुकानदार दबोचा, डेढ़ क्विंटल चीनी जब्त
Updated Thu, 06 Sep 2018 06:08 PM IST
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डिपो में खुली चीनी बेच रहा दुकानदार पकड़ा, डेढ़ क्विंटल चीनी जब्त
कुठाड़ में जिला नियंत्रक की दबिश में पकड़ा गया दुकानदार, छह हजार रुपये जुर्माना किया
कुठाड़ में राशन डिपो में बेच रहा था बाजार की चीनी, पेश नहीं कर पाया दस्तावेज
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। सरकारी राशन की आड़ में निजी तौर पर चीनी बेच रहे कुठाड़ के डिपोधारक को जिला नियंत्रक ने पकड़ लिया। नियंत्रक ने दुकान से डेढ़ क्विंटल चीनी जब्त की और दुकानदार को छह हजार जुर्माना भी लगाया। दुकानदार को भविष्य में ऐसी गलती न करने की हिदायत दी गई है। जिला नियंत्रक नीलम शर्मा ने कुठाड़ में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की परचून दुकान में दबिश दी। इस दौरान दुकान में करीब डेढ़ क्विंटल चीनी खुले तौर पर पाई गई। इस चीनी का सरकारी राशन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। जब दुकानदार से दस्तावेज मांगे तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिला नियंत्रक नीलम शर्मा ने बताया कि यह हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2003 के परिच्छेद 3(3) के अंतर्गत जारी प्राधिकरण पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 22 व हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन व प्रदर्शन आदेश 1977 के परिच्छेद 3 का उल्लंघन है। इस पर कार्रवाई कर जिला नियंत्रक ने दुकान पर रखी खुली चीनी को जब्त कर लिया। डिपो धारक को इसकी एवज में छह हजार जुर्माना किया है। डिपो धारकों को सरकारी नियंत्रण वाली दुकानों में बाजार की उपलब्ध सामग्री बेचने पर मनाही है। डिपो धारक सिर्फ सरकारी मूल्य का सामान ही दुकानों पर रख सकते हैं। कुठाड़ में दुकानदार सरकारी राशन के साथ ही निजी सामग्री भी लोगों को बेच रहा था। इसकी एवज में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है।
बाहरी सामग्री नहीं बेच सकते डिपो धारक : नीलम
जिला नियंत्रक नीलम शर्मा का कहना है कि औचक निरीक्षण में डेढ़ क्विंटल चीनी से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड दुकानदार प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस वजह से चीनी जब्त कर ली गई और दुकानदार को छह हजार जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि कोई डिपो धारक बाहरी वस्तुओं को डिपो में नहीं बेच पाएगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिपो धारक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
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कुठाड़ में जिला नियंत्रक की दबिश में पकड़ा गया दुकानदार, छह हजार रुपये जुर्माना किया
कुठाड़ में राशन डिपो में बेच रहा था बाजार की चीनी, पेश नहीं कर पाया दस्तावेज
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। सरकारी राशन की आड़ में निजी तौर पर चीनी बेच रहे कुठाड़ के डिपोधारक को जिला नियंत्रक ने पकड़ लिया। नियंत्रक ने दुकान से डेढ़ क्विंटल चीनी जब्त की और दुकानदार को छह हजार जुर्माना भी लगाया। दुकानदार को भविष्य में ऐसी गलती न करने की हिदायत दी गई है। जिला नियंत्रक नीलम शर्मा ने कुठाड़ में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की परचून दुकान में दबिश दी। इस दौरान दुकान में करीब डेढ़ क्विंटल चीनी खुले तौर पर पाई गई। इस चीनी का सरकारी राशन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। जब दुकानदार से दस्तावेज मांगे तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिला नियंत्रक नीलम शर्मा ने बताया कि यह हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2003 के परिच्छेद 3(3) के अंतर्गत जारी प्राधिकरण पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 22 व हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन व प्रदर्शन आदेश 1977 के परिच्छेद 3 का उल्लंघन है। इस पर कार्रवाई कर जिला नियंत्रक ने दुकान पर रखी खुली चीनी को जब्त कर लिया। डिपो धारक को इसकी एवज में छह हजार जुर्माना किया है। डिपो धारकों को सरकारी नियंत्रण वाली दुकानों में बाजार की उपलब्ध सामग्री बेचने पर मनाही है। डिपो धारक सिर्फ सरकारी मूल्य का सामान ही दुकानों पर रख सकते हैं। कुठाड़ में दुकानदार सरकारी राशन के साथ ही निजी सामग्री भी लोगों को बेच रहा था। इसकी एवज में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है।
बाहरी सामग्री नहीं बेच सकते डिपो धारक : नीलम
जिला नियंत्रक नीलम शर्मा का कहना है कि औचक निरीक्षण में डेढ़ क्विंटल चीनी से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड दुकानदार प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस वजह से चीनी जब्त कर ली गई और दुकानदार को छह हजार जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि कोई डिपो धारक बाहरी वस्तुओं को डिपो में नहीं बेच पाएगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिपो धारक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
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