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बिना मंजूरी के चल रहे ड्राइविंग स्कूलों पर शिकंजा
Updated Wed, 25 Oct 2017 10:13 PM IST
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सुबाथू (सोलन)। जिला में बिना परमिशन के चल रहे ड्राइविंग स्कूलों पर जल्द शिकंजा कसने वाला है। परिवहन विभाग को इस बात शिकायतें भी मिली हैं। कुछ ड्राइविंग स्कूलों में एक माह का प्रशिक्षण देने के बाद चालक के हाथ गाड़ी थमा दी जाती है। यही नहीं कुछ लोग अपनी निजी गाड़ियों में ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। कायदे से एक ड्राइविंग स्कूल में वर्कशॉप से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया करवाना जरूरी हैं। टीचिंग के लिए क्लास रूम होना चाहिए जहां प्रशिक्षुओं तो गाड़ी के तमाम कलपुर्जों के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन कुछ ड्राइविंग स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है। यहां प्रशिक्षण महज जेबें भरने तक सीमित रह गया है। निजी नंबर पर चल रहे एक ड्राइविंग स्कूल के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। कुछ स्कूलों के पास प्रशिक्षण देने का लाइसेंस तो है लेकिन वाहन नियमों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
सुबाथू क्षेत्र में चल रहे एक ड्राइविंग स्कूल में एक निजी वाहन को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वाहन बाहरी राज्य में पंजीकृत है। नियमों के मुताबिक ऐसे वाहनों का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता। विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि के लिए वाहन का उसी रूप में पंजीकरण होना जरूरी है। लेकिन सुबाथू क्षेत्र में चल रहे ड्राइविंग स्कूल में नियमों की खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विभाग के पास जिला में इस समय चार स्कूल पंजीकृत हैं। इनमें सोलन, कुमारहट्टी, अर्की और चंबाघाट को विभाग ने मान्यता दे रखी है। इन स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण भी अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जिला में चल रहे कुछ अन्य प्रशिक्षण स्कूल नियमों के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं।
स्कूल के खिलाफ मिली है शिकायत : आरटीओ
आरटीओ एमडी शर्मा ने कहा कि अभी तक चार ही स्कूल ऐसे हैं जो नियमित रूप से अपना दस्तावेजों का निरीक्षण करवा रहे हैं। सुबाथू में चल रहे स्कूल के खिलाफ उन्हें शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्कूल भले ही पंजीकृत होगा लेकिन नियम पूरे न हुए तो प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। निजी वाहन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
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सुबाथू क्षेत्र में चल रहे एक ड्राइविंग स्कूल में एक निजी वाहन को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वाहन बाहरी राज्य में पंजीकृत है। नियमों के मुताबिक ऐसे वाहनों का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता। विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि के लिए वाहन का उसी रूप में पंजीकरण होना जरूरी है। लेकिन सुबाथू क्षेत्र में चल रहे ड्राइविंग स्कूल में नियमों की खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विभाग के पास जिला में इस समय चार स्कूल पंजीकृत हैं। इनमें सोलन, कुमारहट्टी, अर्की और चंबाघाट को विभाग ने मान्यता दे रखी है। इन स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण भी अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जिला में चल रहे कुछ अन्य प्रशिक्षण स्कूल नियमों के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं।
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स्कूल के खिलाफ मिली है शिकायत : आरटीओ
आरटीओ एमडी शर्मा ने कहा कि अभी तक चार ही स्कूल ऐसे हैं जो नियमित रूप से अपना दस्तावेजों का निरीक्षण करवा रहे हैं। सुबाथू में चल रहे स्कूल के खिलाफ उन्हें शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्कूल भले ही पंजीकृत होगा लेकिन नियम पूरे न हुए तो प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। निजी वाहन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
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