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खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर प्रशासन कसेगा शिकंजा

Tue, 30 Apr 2019 10:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Apr 2019 10:51 PM IST
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रेहड़ियाें पर खाद्य पदार्थ बेचने के लिए
स्वास्थ्य विभाग से लेनी होगी अनुमति
खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर शिकंजा कसेगा प्रशासन
लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त : देष्टा
अमर उजाला ब्यूरो
नालागढ़ (सोलन)। गर्मियों के मौसम में खुले में पेयजल, जूस और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर प्रशासन सख्ती करेगा, क्योंकि खुले में बिकने वाले कुछ खाद्य और पेय पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होते हैं। इसके लिए जहां संबंधित विभागों की जिम्मेवारियां सुनिश्चित कर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहीं खुले में खाद्य और पेय पदार्थों को बेचने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य बनाया जाएगा, ताकि जो वस्तुएं रेहड़ियों पर बिकें, वे लोगों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल न हो। ऐसे में गर्मी के मौसम में खुले पेयजल, जूस और अन्य खाद्य पदार्थों के बेचने पर निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और खाद्य आपूर्ति विभाग मिल कर कार्य करेंगे, इसके लिए उपमंडल प्रशासन इन्हें कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी करेगा, वहीं, रेहड़ियों पर खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में रेहड़ियों और अन्य खुली जगहों पर पेयजल, जूस और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसके लिए प्रशासन ने ठोस रणनीति अपनाते हुए इसमें संबंधित विभागों की जिम्मेवारी को भी सुनिश्चित बनाया है। गर्मियों के मौसम में लोग जगह- जगह रेहड़ी लगाकर पेयजल, जूस और अन्य खाद्य वस्तुएं बेचते है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व नालागढ़ में कुल्फी विक्रेता एक रेहड़ी धारक की कुल्फी से मरी हुई छिपकली मिली थी, जिसके चलते कुल्फी खाने वाले लोगों को तुरंत ही अस्पताल उपचार के लिए जाना पड़ा, लेकिन गनीमत यह रही कि इससे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। गर्मियों के मौसम में भारी मात्रा में रेहड़ियां और दुकानों के आगे स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां नींबू पानी, गन्ने का रस सहित अन्य पेयजल पदार्थों सहित खाद्य उत्पाद बेचे जाते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, वहीं इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से भी प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं। यही नहीं इन रेहड़ियों और खुले में बिकने वाले पदार्थों के लिए साफ सफाई का भी खास प्रबंध नहीं होता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए उपमंडल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि खुले में पेयजल व खाद्य वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए खुले में बिकने वाले पेयजल और खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा और संबंधित विभागों की जिम्मेवारियों को सुनिश्चित बनाते हुए उन्हें निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
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