फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Vision lost in accident; dismissed claim petition restored.

Sirmour News: हादसे में आंख की रोशनी गई, खारिज दावा याचिका फिर बहाल

Tue, 18 Aug 2026 11:35 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Vision lost in accident; dismissed claim petition restored.
30 जुलाई 2025 को गैरहाजिरी के कारण डिफॉल्ट में खारिज हुई थी दावा याचिका
विज्ञापन

नाहन। मोटर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर दाईं आंख की रोशनी गंवाने वाले राजू को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) से राहत मिली है। पीठासीन अधिकारी योगेश जसवाल ने डिफॉल्ट में खारिज की गई उसकी दावा याचिका को बहाल करने के आदेश दिए हैं।
मामला वर्ष 2023 में राजू बनाम लोकेश एवं अन्य से संबंधित है। राजू की दावा याचिका 30 जुलाई 2025 को उस समय खारिज कर दी गई थी, जब वह और उसके अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सके थे। इसके बाद राजू ने याचिका बहाल करने के लिए अधिकरण में आवेदन दायर किया।
विज्ञापन

राजू ने आवेदन में बताया कि लगातार उपचार और शारीरिक परेशानी के कारण वह निर्धारित तारीख पर अधिकरण में उपस्थित नहीं हो सका। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह अपने अधिवक्ता से भी संपर्क नहीं कर पाया। प्रतिवादियों ने आवेदन का विरोध करते हुए इसे समय-बाधित बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकरण ने पूर्व मामलों में दिए न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना से जुड़े मामलों में अदालतों को तकनीकी आधार के बजाय न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन तथ्यों को देखते हुए अधिकरण ने राजू की खारिज दावा याचिका को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। मामले को 21 अगस्त 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed