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पर्यटकों को वैक्सीन के प्रमाण पर मिलेगा प्रवेश
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नाहन (सिरमौर)। पर्यटकों को अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट भी मान्य होगी। दरअसल, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसका अनुसरण करते हुए जिला आपदा प्रबंधन अभिकरण के अध्यक्ष और जिला दंडाधिकारी रामकुमार गौतम ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों, सरकारी और निजी संस्थानों में नो मास्क-नो सर्विस के नियम का सख्ती से पालन करना जारी रहेगा।
जिले के सभी भागों में कोरोना को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा सभी विभाग सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया और निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने प्रवेश करने वाले पर्यटकों को कोविड की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से पुरानी न हो) और वैक्सीनेशन (पहली या दोनों डोज) का सर्टिफिकेट साथ लाने के आदेश जारी किए हैं।
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आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त सिरमौर ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
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जिले के सभी भागों में कोरोना को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
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इसके अलावा सभी विभाग सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया और निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने प्रवेश करने वाले पर्यटकों को कोविड की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से पुरानी न हो) और वैक्सीनेशन (पहली या दोनों डोज) का सर्टिफिकेट साथ लाने के आदेश जारी किए हैं।
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आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त सिरमौर ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।