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पांवटा होली मेले के दौरान हथियार और विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध

Sun, 20 Mar 2016 10:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर) Updated Sun, 20 Mar 2016 10:59 PM IST
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मौत की सेल्फी! - फोटो : demo pic

 उपमंडल पांवटा में 21 से 29 मार्च तक मनाए जाने वाले होली मेले मेें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी बीसी बडालिया ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए पांवटा पुलिस सीमा और मेला क्षेत्र में उपरोक्त अवधि के दौरान आग्नेय शस्त्र, धारधार हथियार, विस्फोटक सामग्री को साथ लेकर चलने व रखने पर पाबंदी लगा दी है। जारी आदेशानुसार यह पाबंदी सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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