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पांवटा होली मेले के दौरान हथियार और विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
Updated Sun, 20 Mar 2016 10:59 PM IST
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उपमंडल पांवटा में 21 से 29 मार्च तक मनाए जाने वाले होली मेले मेें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी बीसी बडालिया ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए पांवटा पुलिस सीमा और मेला क्षेत्र में उपरोक्त अवधि के दौरान आग्नेय शस्त्र, धारधार हथियार, विस्फोटक सामग्री को साथ लेकर चलने व रखने पर पाबंदी लगा दी है। जारी आदेशानुसार यह पाबंदी सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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