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Sirmour News: महिला कारोबारी को ब्याज सहित उधार लौटाने के आदेश

Mon, 11 May 2026 11:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 11:56 PM IST
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Order to return loan along with interest to woman businessman
2.17 लाख लिए थे उधार, चेक बाउंस होने पर अदालत में पहुंचा मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। अदालत ने दो लाख रुपये की उधारी नहीं लौटाने वाली महिला कारोबारी और उसकी फर्म शीतल मैनेजमेंट सर्विसेज के खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों प्रतिवादियों को संयुक्त रूप से दो लाख रुपये की मूल राशि के साथ ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं।
मामला वर्ष 2021 का है। पांवटा साहिब के तजिंदर सिंह ने बताया कि शीतल शर्मा ने उनसे 2,17,500 रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए 12 अक्तूबर 2021 की तारीख का आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया गया। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। उन्होंने अदालत को बताया कि चेक बाउंस होने के बाद प्रतिवादियों ने छह माह में भुगतान करने का आश्वासन दिया था और आपराधिक कार्रवाई न करने की गुजारिश की थी, लेकिन तय समय बीतने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद वादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें एकतरफा घोषित किया गया। वादी पक्ष ने चेक, बैंक मेमो और बैंक अधिकारियों की गवाही अदालत में पेश की। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी पक्ष ने आरोपों का कोई खंडन नहीं किया और वादी की ओर से पेश साक्ष्य विश्वसनीय हैं।
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सिविल जज राघव शर्मा ने कहा कि वादी दो लाख रुपये की मूल राशि वसूलने का हकदार है। अदालत ने याचिका दायर करने की तारीख से डिक्री तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा डिक्री के बाद भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश भी दिए। हालांकि, अदालत ने पूर्व अवधि के 17,500 रुपये ब्याज के दावे को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया।
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